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बिहार की 5 साल की मासूम बच्ची के साथ केरल में रेप के बाद हत्या मामले में POCSO कोर्ट आज सुनाएगी सजा

बिहार की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या (Aluva Rape Case) के मामले में आज कोच्चि की पॉक्सो कोर्ट सजा का ऐलान करेगी. आरोपी प्रवासी मजदूर पर 4 नवंबर को ही कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया था.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 14, 2023, 6:00 AM IST

एर्नाकुलम (केरल) : बिहार की 5 साल की मासूम के साथ केरल में रेप के बाद हत्या मामले में अदालत आज सजा का ऐलान करेगी. अलुवा रेप केस में अदालत के फैसले पर सभी की नजर है. कोच्चि की एक पॉक्सो अदालत में अभियोजन पक्ष ने इस दुष्कर्म केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आपराधिक वारदात करार देने की अपील की है.

मासूम की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या : कोच्चि की अदालत में सजा पर बहस के दौरान, अभियोजन पक्ष ने बिहार की 5 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में आरोपी प्रवासी मजदूर को कठोरतम सजा की मांग की गई है. 4 नवंबर को ही आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. सजा के लिए आज का दिन मुकर्र किया गया है. अभियोजन पक्ष की मानें तो उम्रकैद से लेकर फांसी की सजा भी दी जा सकती है.

पॉक्सो कोर्ट आज करेगी सजा का ऐलान : बचाव पक्ष ने आरोपी प्रवासी मजदूर को कम सजा की मांग की है. बचाव पक्ष ने 4 नवंबर को ही दलील दी थी कि आरोपी में सुधार की गुंजाइश है. POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कोर्ट के जज के. सोमन इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. वही आज सजा का ऐलान भी करेंगे.

कब हुई थी वारदात : गौरतलब है कि कोर्ट ने अपने आरोप पत्र में आरोपी प्रवासी मजदूर पर लगे 16 अपराधों में दोषी पाया था जिसमें 5 में मौत की सजा का प्रावधान है. 28 जुलाई 2023 को बच्ची को उसके किराए के मकान से जूस पिलाने के बहाने अपहरण करके ले जाया गया जहां अलुवा बाजार के कूड़े के ढेर और दलदली इलाके में उसके शव को फेंक दिया गया. जांच के बाद यौनाचार और क्रूरता की पुष्टि हुई. 4 महीने में पॉक्सो कोर्ट आरोपी को उसके किए की सजा का ऐलान कर देगा.

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मासूम की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या : कोच्चि की अदालत में सजा पर बहस के दौरान, अभियोजन पक्ष ने बिहार की 5 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में आरोपी प्रवासी मजदूर को कठोरतम सजा की मांग की गई है. 4 नवंबर को ही आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. सजा के लिए आज का दिन मुकर्र किया गया है. अभियोजन पक्ष की मानें तो उम्रकैद से लेकर फांसी की सजा भी दी जा सकती है.

पॉक्सो कोर्ट आज करेगी सजा का ऐलान : बचाव पक्ष ने आरोपी प्रवासी मजदूर को कम सजा की मांग की है. बचाव पक्ष ने 4 नवंबर को ही दलील दी थी कि आरोपी में सुधार की गुंजाइश है. POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कोर्ट के जज के. सोमन इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं. वही आज सजा का ऐलान भी करेंगे.

कब हुई थी वारदात : गौरतलब है कि कोर्ट ने अपने आरोप पत्र में आरोपी प्रवासी मजदूर पर लगे 16 अपराधों में दोषी पाया था जिसमें 5 में मौत की सजा का प्रावधान है. 28 जुलाई 2023 को बच्ची को उसके किराए के मकान से जूस पिलाने के बहाने अपहरण करके ले जाया गया जहां अलुवा बाजार के कूड़े के ढेर और दलदली इलाके में उसके शव को फेंक दिया गया. जांच के बाद यौनाचार और क्रूरता की पुष्टि हुई. 4 महीने में पॉक्सो कोर्ट आरोपी को उसके किए की सजा का ऐलान कर देगा.

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