नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय के अक अहम फैसले के बाद अब बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के 31 अगस्त, 2021 तक भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा वैध माना जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों को वीजा विस्तार के लिए संबंधित FRRO/FRO को आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी.
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत में फंसे विदेशियों के वीजा 31 अगस्त, 2021 तक निशुल्क बढ़ा दिए हैं. दरअसल, पिछले साल मार्च से कोरोनावायरस के कारण कमर्शियल फ्लाइट्स की अनुपलब्धता के कारण वैध वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक यहां फंसे हुए हैं. विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर से यह फैसला लिया है.
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इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय वीजा या स्टे की अवधि निर्धारित है. ऐसे विदेशी नागरिकों को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन के फिर से शुरू होने की तारीख से 30 दिनों तक मुफ्त आधार पर वैध माना जाएगा.
कोरोना के मामले हो रहे कम
दरअसल, भारत में कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य होने लगी थीं, लेकिन अचानक इस साल मार्च में कोरो की दूसरी लहर से पूरा देश प्रभावित हो गया था. इस पर काबू पाने के लिए कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन करना पड़ा, जिसके बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई. अब रोजाना कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है फलस्वरुप लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में धीरे-धीरे छूट दी जाने लगी है. हालांकि अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है.