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तमिलनाडु : लॉकडाउन पाबंदियों में अधिक छूट का एलान - अंतर-जिला परिवहन

तमिलनाडु में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन में अधिक छूट दी गई है. तदनुसार, अंतर-जिला परिवहन (inter-district transport) आज सुबह छह बजे फिर से शुरू हुआ. इसके अलावा राज्य में धार्मिक स्थलों (religious places) को कोविड दिशा-निर्देशों (Covid guidelines) का पालन करने की शर्तों के साथ खोल दिया गया है .

लॉकडाउन पाबंदियों में अधिक छूट का एलान
लॉकडाउन पाबंदियों में अधिक छूट का एलान
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Published : Jul 5, 2021, 9:20 PM IST

चेन्नई : कोविड के मामलों की संख्या में गिरावट आने के बाद तमिलनाडु (Tamil Nadu) ने आज से कोरोना नियमों में और अधिक छूट की घोषणा कर दी. तदनुसार, अंतर-जिला परिवहन (inter-district transport) आज सुबह छह बजे फिर से शुरू हुआ और बिना ई पास के 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ बसें चलीं.

आज सुबह से 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जबकि शराब की दुकानें (Liquor shops) कल से ही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही थीं और आज से यह समय रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया.

लॉकडाउन पाबंदियों में अधिक छूट का एलान

इसके अलावा राज्य में धार्मिक स्थलों (religious places) को कोविड दिशा-निर्देशों (Covid guidelines) का पालन करने की शर्तों के साथ खोल दिया गया है . इसके चलते भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया है.

पढ़ें - कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अधिक घातक, आठ गुना कम प्रभावी हैं वैक्सीन

इतना ही नहीं क्लबों में जिम, खेल सुविधाओं में कोविड प्रोटोकॉल (COVID protocol) का पालन करते हुए 50 प्रतिशत लोगों के साथ काम करने की अनुमति होगी.

सभी कपड़ा दुकानों (textile shops) और ज्वेलरी स्टोरों ( jewelry stores ) को उचित वेंटिलेशन के साथ एक बार में 50% ग्राहकों के साथ संचालित करने की अनुमति होगी. हालांकि अभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

चेन्नई : कोविड के मामलों की संख्या में गिरावट आने के बाद तमिलनाडु (Tamil Nadu) ने आज से कोरोना नियमों में और अधिक छूट की घोषणा कर दी. तदनुसार, अंतर-जिला परिवहन (inter-district transport) आज सुबह छह बजे फिर से शुरू हुआ और बिना ई पास के 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ बसें चलीं.

आज सुबह से 50 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जबकि शराब की दुकानें (Liquor shops) कल से ही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही थीं और आज से यह समय रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया.

लॉकडाउन पाबंदियों में अधिक छूट का एलान

इसके अलावा राज्य में धार्मिक स्थलों (religious places) को कोविड दिशा-निर्देशों (Covid guidelines) का पालन करने की शर्तों के साथ खोल दिया गया है . इसके चलते भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया है.

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इतना ही नहीं क्लबों में जिम, खेल सुविधाओं में कोविड प्रोटोकॉल (COVID protocol) का पालन करते हुए 50 प्रतिशत लोगों के साथ काम करने की अनुमति होगी.

सभी कपड़ा दुकानों (textile shops) और ज्वेलरी स्टोरों ( jewelry stores ) को उचित वेंटिलेशन के साथ एक बार में 50% ग्राहकों के साथ संचालित करने की अनुमति होगी. हालांकि अभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

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