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पालघर कांड: 90 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 16 जनवरी को होगा फैसला

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Published : Jan 6, 2021, 9:59 PM IST

महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल 2020 को पालघर के गढ़चिंचले में भीड़ ने साधु चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी और सुशीलगिरी महाराज और उनके चालक नीलेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

palghar lynching case
16 जनवरी को होगा जमानत पर फैसला

ठाणे : महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके चालक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में ठाणे की विशेष अदालत 90 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 16 जनवरी को निर्णय लेगी.

जिला न्यायाधीश एसबी बाहाल्कर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान करीब दर्जन भर जमानत याचिकाओं को लेकर विशेष लोक अभियोजक सतीश मानशिंदे और आरोपियों की ओर से पेश वचाव पक्ष के वकीलों अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल की दलीलें सुनीं. मानशिंदे ने अदालत से कहा कि आवेदक वारदात स्थल पर मौजूद थे लेकिन उनकी अपराध में सक्रिय भूमिका नहीं थी.

बचाव पक्ष के वकील अमृत अधिकारी ने कहा कि जेल में बंद कुल 165 आरोपियों में से 90 ने जमानत का अनुरोध किया है और अदालत उनकी याचिकाओं पर 16 जनवरी को निर्णय लेगी. बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत से कहा कि आवेदकों की अपराध में कोई भूमिका नहीं थी और पुलिस ने केवल संदेह और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था. आरोपियों ने एक ही घटना को लेकर दर्ज तीन प्राथमिकियों की वैधता को चुनौती दी है.

पढ़ें: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष में बदलाव की अटकलें, पाटिल ने की नेताओं से चर्चा

उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल 2020 को पालघर के गढ़चिंचले में भीड़ ने साधु चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी और सुशीलगिरी महाराज और उनके चालक नीलेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

ठाणे : महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा दो साधुओं और उनके चालक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में ठाणे की विशेष अदालत 90 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 16 जनवरी को निर्णय लेगी.

जिला न्यायाधीश एसबी बाहाल्कर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान करीब दर्जन भर जमानत याचिकाओं को लेकर विशेष लोक अभियोजक सतीश मानशिंदे और आरोपियों की ओर से पेश वचाव पक्ष के वकीलों अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल की दलीलें सुनीं. मानशिंदे ने अदालत से कहा कि आवेदक वारदात स्थल पर मौजूद थे लेकिन उनकी अपराध में सक्रिय भूमिका नहीं थी.

बचाव पक्ष के वकील अमृत अधिकारी ने कहा कि जेल में बंद कुल 165 आरोपियों में से 90 ने जमानत का अनुरोध किया है और अदालत उनकी याचिकाओं पर 16 जनवरी को निर्णय लेगी. बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत से कहा कि आवेदकों की अपराध में कोई भूमिका नहीं थी और पुलिस ने केवल संदेह और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था. आरोपियों ने एक ही घटना को लेकर दर्ज तीन प्राथमिकियों की वैधता को चुनौती दी है.

पढ़ें: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष में बदलाव की अटकलें, पाटिल ने की नेताओं से चर्चा

उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल 2020 को पालघर के गढ़चिंचले में भीड़ ने साधु चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी और सुशीलगिरी महाराज और उनके चालक नीलेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

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