ETV Bharat / bharat

कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई - पत्रकार सौम्या विश्वनाथन केस

Soumya Vishwanathan Murder Case: राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 25, 2023, 3:42 PM IST

Updated : Nov 25, 2023, 5:29 PM IST

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडे ने हत्या के अरोपितों अमित शुक्ला, रवि कपूर, बलबीर मलिक और अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एक आरोपित अजय सेठी को तीन साल की सजा सुनाई है.

बता दें, कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या विश्वनाथन की हत्या और मकोका के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराया था. जबकि एक आरोपी को मकोका के तहत दोषी करार दिया था. साकेत कोर्ट ने जिन आरोपियों को हत्या का दोषी पाया उनमें रवि कपूर, अजय कुमार, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक शामिल है. अदालत ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. वहीं, इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया है. दोषी अमित शुक्ला और बलजीत कुमार के वकील अमित कुमार ने कहा कि मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.

2008 में हुई थी हत्याः 30 सितंबर 2008 की सुबह लगभग 3:30 बजे पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की घर लौटते समय गोली मार का हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि विश्वनाथन की हत्या के पीछे डकैती का मकसद था. हालांकि, पुलिस ने पांच आरोपियोंं रवि कपूर, अमित शुक्ला बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी मार्च 2009 से पुलिस हिरासत में हैं.

बता दें कि, आरोपी बलजीत मलिक पर मकोका के तहत केस चल रहा है, जिसकी वजह से उसे नियमित जमानत नहीं मिल रही है. इस मामले में बलजीत के अलावा रवि कपूर और अमित शुक्ला भी आरोपी है. इसके आलावा, रवि कपूर और अमित शुक्ला 2009 में आईटी एक्जीक्युटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में भी दोषी करार दिया गया था. पुलिस ने बताया था कि जिगिषा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बारामदगी से ही विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ था.

कोर्ट ने 2017 में जिगिषा घोष हत्या मामले में कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी. हालांकि, अगले वर्ष हाईकोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और जिगिषा हत्या मामले बलजीत मलिक की आजीवन करवावास की सजा को बरकरार रखा था.

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस

नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडे ने हत्या के अरोपितों अमित शुक्ला, रवि कपूर, बलबीर मलिक और अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एक आरोपित अजय सेठी को तीन साल की सजा सुनाई है.

बता दें, कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या विश्वनाथन की हत्या और मकोका के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराया था. जबकि एक आरोपी को मकोका के तहत दोषी करार दिया था. साकेत कोर्ट ने जिन आरोपियों को हत्या का दोषी पाया उनमें रवि कपूर, अजय कुमार, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक शामिल है. अदालत ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. वहीं, इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया है. दोषी अमित शुक्ला और बलजीत कुमार के वकील अमित कुमार ने कहा कि मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे.

2008 में हुई थी हत्याः 30 सितंबर 2008 की सुबह लगभग 3:30 बजे पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की घर लौटते समय गोली मार का हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि विश्वनाथन की हत्या के पीछे डकैती का मकसद था. हालांकि, पुलिस ने पांच आरोपियोंं रवि कपूर, अमित शुक्ला बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी मार्च 2009 से पुलिस हिरासत में हैं.

बता दें कि, आरोपी बलजीत मलिक पर मकोका के तहत केस चल रहा है, जिसकी वजह से उसे नियमित जमानत नहीं मिल रही है. इस मामले में बलजीत के अलावा रवि कपूर और अमित शुक्ला भी आरोपी है. इसके आलावा, रवि कपूर और अमित शुक्ला 2009 में आईटी एक्जीक्युटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में भी दोषी करार दिया गया था. पुलिस ने बताया था कि जिगिषा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बारामदगी से ही विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ था.

कोर्ट ने 2017 में जिगिषा घोष हत्या मामले में कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी. हालांकि, अगले वर्ष हाईकोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और जिगिषा हत्या मामले बलजीत मलिक की आजीवन करवावास की सजा को बरकरार रखा था.

Last Updated : Nov 25, 2023, 5:29 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.