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कोर्ट ने जिग्नेश मेवानी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा - कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी को पांच दिन के लिए बारपेटा पुलिस रिमांड पर भेजा

असम के बारपेटा जिले की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दायर मारपीट के मामले में मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

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Published : Apr 26, 2022, 7:34 PM IST

बारपेटा: असम के बारपेटा जिले की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दायर मारपीट के मामले में मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकुल चेतिया ने मेवानी को दोपहर में अदालत में पेश किये जाने के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया. मेवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 353 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सोमवार को कोकराझार जिले के एक अन्य मामले में जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए पहली बार 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया गया था. फिर कोकराझार लाया गया था. आरोप है कि जब वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गुवाहाटी हवाईअड्डे से कोकराझार जा रहे थे तो उन्होंने महिला अधिकारी से मारपीट की.

बारपेटा: असम के बारपेटा जिले की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दायर मारपीट के मामले में मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकुल चेतिया ने मेवानी को दोपहर में अदालत में पेश किये जाने के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया. मेवानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 353 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सोमवार को कोकराझार जिले के एक अन्य मामले में जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक मेवानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए पहली बार 19 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया गया था. फिर कोकराझार लाया गया था. आरोप है कि जब वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गुवाहाटी हवाईअड्डे से कोकराझार जा रहे थे तो उन्होंने महिला अधिकारी से मारपीट की.

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