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कोर्ट ने दिया कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर एक बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं. विशेष अदालत ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है (Court orders registration of case against Karnataka Health Minister). जानिए क्या है पूरा मामला.

Court orders registration of case
स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश
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Published : Nov 24, 2022, 9:57 PM IST

बेंगलुरु: एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है (Court orders registration of case against Karnataka Health Minister). उन पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को बदनाम करने का आरोप है.

यह शिकायत न्यायाधीश प्रीथ जे की अदालत में सुनवाई के लिए आई थी. एक्सएलआईआई एडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई की एक विशेष अदालत है, ने इस पर कहा कि 'इस अदालत की सुविचारित राय है कि शिकायतकर्ता ने आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार बनाया है जो आईपीसी की धारा 500 के तहत दंडनीय है और आईपीसी की धारा 501, आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत अपराध है.'

ये है मामला : शिकायतकर्ता रेड्डी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, जिन्होंने सिंचाई योजनाओं के लिए काफी संघर्ष किया है. 20 जून 2019 को जब सुधाकर को कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तब रेड्डी ने इसे कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. आरोप है कि सुधाकर ने 27 जून को मरालुकुंटे गांव में एक सार्वजनिक समारोह में रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था. यह दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था.

रेड्डी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि सुधाकर के मन में उनके खिलाफ दुर्भावना थी और उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए. रेड्डी ने सुधाकर और दो समाचार पत्रों को कानूनी नोटिस भेजे थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी. अदालत ने कहा कि शिकायत के सबूतों और शिकायतकर्ता के शपथ-पत्र को देखने पर प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता की बदनामी हुई है. कोर्ट ने आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया.

पढ़ें- कर्नाटक: गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर सरकारी स्कूल के लिए खरीदी जमीन

(PTI)

बेंगलुरु: एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है (Court orders registration of case against Karnataka Health Minister). उन पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को बदनाम करने का आरोप है.

यह शिकायत न्यायाधीश प्रीथ जे की अदालत में सुनवाई के लिए आई थी. एक्सएलआईआई एडिशनल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई की एक विशेष अदालत है, ने इस पर कहा कि 'इस अदालत की सुविचारित राय है कि शिकायतकर्ता ने आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार बनाया है जो आईपीसी की धारा 500 के तहत दंडनीय है और आईपीसी की धारा 501, आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत अपराध है.'

ये है मामला : शिकायतकर्ता रेड्डी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, जिन्होंने सिंचाई योजनाओं के लिए काफी संघर्ष किया है. 20 जून 2019 को जब सुधाकर को कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तब रेड्डी ने इसे कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. आरोप है कि सुधाकर ने 27 जून को मरालुकुंटे गांव में एक सार्वजनिक समारोह में रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था. यह दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था.

रेड्डी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि सुधाकर के मन में उनके खिलाफ दुर्भावना थी और उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए. रेड्डी ने सुधाकर और दो समाचार पत्रों को कानूनी नोटिस भेजे थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी. अदालत ने कहा कि शिकायत के सबूतों और शिकायतकर्ता के शपथ-पत्र को देखने पर प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता की बदनामी हुई है. कोर्ट ने आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया.

पढ़ें- कर्नाटक: गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर सरकारी स्कूल के लिए खरीदी जमीन

(PTI)

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