जयपुर. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा की अदालत ने राजस्थान वन विभाग को एक बकरे की निलामी के आदेश जारी किए हैं. मामला सवाई माधोपुर जिले के वन क्षेत्र भगवतगढ़ के गांव बनोटा का है. 9 अगस्त को अवैध चराई के दौरान वन विभाग ने मुकदमा दर्ज करके बकरे को कब्जे में लिया था. दो बार नोटिस जारी करने के बावजूद बकरे का मालिक बकरे को छुड़वाने नहीं आया. ऐसे में अदालत ने वन विभाग को बकरे की नीलामी के आदेश दिए हैं. अब वन विभाग जल्द बकरे की नीलामी करके अदालत को सूचना देगा.
बकरे के मालिक ने दर्ज करवाया मामला : सवाई माधोपुर के रेंज अधिकारी दीपक शर्मा के मुताबिक सवाई माधोपुर के वन क्षेत्र भगवतगढ़ के ग्राम बनोटा का टापरा में 9 अगस्त को अवैध चराई करने के दौरान वन विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था और मौके से एक बकरे को जब्त करके वन विभाग ने कस्टडी में लिया. पूरी प्रक्रिया की सूचना 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय को दी गई. मुकदमा दर्ज करने के कई दिनों बाद आरोपी विजय राम मीणा और गंदोडी देवी अपने बकरे को छुड़वाने वन विभाग के पास नहीं आए. आरोपियों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर दबाव डालने की नियत से इस बकरे के चोरी का मुकदमा थाना सूरवाल में दर्ज करवाया. इतना ही नहीं बकरे के मालिक की ओर से वन कर्मचारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और अपहरण का मुकदमा थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में भी दर्ज करवाया गया.
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जांच के दौरान बकरे के मालिक को दो बार नोटिस जारी करके बकरे को नियम अनुसार छुड़वाने के लिए अवगत करवाया गया, लेकिन 40 दिनों तक बकरा मालिक बकरे को लेने नहीं आया. 40 दिन बीत जाने पर सवाई माधोपुर के उपवन संरक्षक श्रवण कुमार रेड्डी के निर्देशन में क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक शर्मा की ओर से पूरी घटना और अनुसंधान की तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर बकरे की नीलामी के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने बकरे की नीलामी के आदेश दिए हैं.