लखनऊ : इलाहाबाद कोर्ट ( Allahabad court) की एमपी-एमएलए स्पेशल अदालत ने रेप के आरोपी बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय (Atul Rai) की अर्जी खारिज कर दी है. सांसद ने अपनी याचिका में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग की थी .
मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र (Ghosi Lok Sabha constituency) से बसपा सांसद की कथित बलात्कार पीड़िता ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष अपने दोस्त के साथ आत्मदाह कर लिया था. बाद में इलाज के दौरान नई दिल्ली के एक अस्पताल में जलने से दोनों की मौत हो गई थी.
राय की याचिका को खारिज करते हुए विशेष अदालत ने आरोपी एमपी राय का बयान दर्ज करने के लिए 7 सितंबर की तारीख तय की है. साथ ही इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Allahabad senior superintendent of police ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राय को बयान दर्ज करवाने के लिए अदालत में पेश किया जाए.
अभियोजन पक्ष के वकील (Prosecution counsel ) गुलाब चंद अग्रहरी (Gulab Chand Agrahari) ने कहा कि अदालत ने इस पर अभियोजन की लिखित आपत्ति को ध्यान में रखते हुए राय की याचिका खारिज कर दी.
अग्रहरी ने बताया कि इस मामले में अदालत पहले ही दिवंगत बलात्कार पीड़िता (ate rape victim) समेत नौ गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है.
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उन्होंने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर वाराणसी के लंका थाना पुलिस (Lanka police station of Varanasi) ने आरोपी सांसद के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के अलावा अन्य अपराधों में आपराधिक मामला दर्ज किया है.
गौरतलब है कि कथित बलात्कार पीड़िता ने राय पर सीत मार्च 2019 को अपने साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था.