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अदालत ने मेधा सोमैया के खिलाफ राउत के बयान को मानहानिकारक बताया, समन भेजा

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Published : Jun 10, 2022, 7:07 PM IST

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत (shiv Sena leader Sanjay Raut) को समन जारी किया है. शिवसेना को चार जुलाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है.

shiv Sena leader Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत (फाइल फोटो)

मुंबई : भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में शिवसेना नेता संजय राउत (shiv Sena leader Sanjay Raut) को समन जारी करते हुए मुंबई की एक अदालत ने कहा कि राउत ने मेधा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानिकारक बयान दिए थे. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी अदालत) पी आई मोकाशी ने बृहस्पतिवार को राउत को समन जारी किया था और विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध हुआ. मजिस्ट्रेट ने शिवसेना नेता को चार जुलाई तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.

सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दाखिल अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके तथा उनके पति के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह मानहानिकारक आरोप लगाए थे. उन पर मीरा-भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. उनके वकील ने कहा था, 'आरोपी द्वारा मीडिया में दिए गए बयान मानहानिकारक हैं. आम जनता की नजरों में मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए बयान दिए गए.'

मेधा सोमैया ने अदालत से राउत को नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ मानहानि के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था.

मुंबई : भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में शिवसेना नेता संजय राउत (shiv Sena leader Sanjay Raut) को समन जारी करते हुए मुंबई की एक अदालत ने कहा कि राउत ने मेधा के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानिकारक बयान दिए थे. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवरी अदालत) पी आई मोकाशी ने बृहस्पतिवार को राउत को समन जारी किया था और विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध हुआ. मजिस्ट्रेट ने शिवसेना नेता को चार जुलाई तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.

सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दाखिल अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके तथा उनके पति के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह मानहानिकारक आरोप लगाए थे. उन पर मीरा-भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. उनके वकील ने कहा था, 'आरोपी द्वारा मीडिया में दिए गए बयान मानहानिकारक हैं. आम जनता की नजरों में मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए बयान दिए गए.'

मेधा सोमैया ने अदालत से राउत को नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ मानहानि के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था.

ये भी पढ़ें - किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दाखिल किया

(पीटीआई-भाषा)

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