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वीर सावरकर का अपमान करने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस

सत्र न्यायाधीश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस (Notice against Rahul Gandhi) जारी किया है. राहुल के खिलाफ दाखिल परिवाद खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 30, 2023, 10:45 PM IST

लखनऊ: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दाखिल आपराधिक परिवाद को खारिज किए जाने के निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के समक्ष आपराधिक निगरानी दायर की गई. इस निगरानी पर अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. वहीं, एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है. जहां इसकी एक नवंबर को सुनवाई होगी.

निगरानी कर्ता नृपेंद्र पांडे के अनुसार, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक बातें कही थीं. इसके बाद सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया था. अदालत ने नृपेंद्र पांडेय के परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर होने के आधार पर खारिज कर दिया था. वादी नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत के समक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी.

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पदयात्रा के दौरान जानबूझकर एक सोची-समझी रणनीति एवं षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में वैमनस्यता पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास के नायक सावरकर की सार्वजनिक मंच से निरंतर अमर्यादित आलोचना की. कहा गया कि राहुल गांधी ने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है. अर्जी में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विचारधारा के महानायक क्रांति वीर विनायक दामोदर सावरकर को राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर अनेकों दोषारोपण किया है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने के मामले में राहुल गांधी को नोटिस

यह भी पढ़ें: अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की बेटी हिबा का जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम ने किया जारी, पढ़िए डिटेल

लखनऊ: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दाखिल आपराधिक परिवाद को खारिज किए जाने के निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के समक्ष आपराधिक निगरानी दायर की गई. इस निगरानी पर अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. वहीं, एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है. जहां इसकी एक नवंबर को सुनवाई होगी.

निगरानी कर्ता नृपेंद्र पांडे के अनुसार, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक बातें कही थीं. इसके बाद सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया था. अदालत ने नृपेंद्र पांडेय के परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर होने के आधार पर खारिज कर दिया था. वादी नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत के समक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी दी थी.

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पदयात्रा के दौरान जानबूझकर एक सोची-समझी रणनीति एवं षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में वैमनस्यता पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास के नायक सावरकर की सार्वजनिक मंच से निरंतर अमर्यादित आलोचना की. कहा गया कि राहुल गांधी ने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है. अर्जी में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विचारधारा के महानायक क्रांति वीर विनायक दामोदर सावरकर को राहुल गांधी ने निरंतर अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का नौकर, मददगार, अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर अनेकों दोषारोपण किया है.

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