एर्नाकुलम : केरल सोना तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के निलंबित अधिकारी एम. शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी. शिवशंकर इस महीने की 26 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.
न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. अदालत ने ईडी को बुधवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिवशंकर से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी. ईडी ने एम. शिवशंकर को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.
एम. शिवशंकर को सोने की तस्करी का पता था : ईडी
ईडी ने अदालत को बताया कि स्वप्ना सुरेश के ताजा बयान में यह पता चला है कि शिवशंकर को सोने की तस्करी के बारे में पता था. ईडी ने तर्क दिया कि स्वप्ना के लॉकर से जो पैसे जब्त किए गए थे वह जीवन मिशन परियोजना में शिवशंकर द्वारा ली गई रिश्वत थी.
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