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रेप के बाद महिला सहित तीन को उतारा था मौत के घाट, मिली फांसी की सजा - रेप के बाद महिला

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज ने दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही नौ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. आरोपी ने 24 नवंबर 2020 को गांव में ही एक महिला से दुष्कर्म करने के बाद उसे, उसके पति और चार माह बच्चे की हत्या कर दी थी.

रेप के बाद महिला सहित तीन को उतारा था मौत के घाट
रेप के बाद महिला सहित तीन को उतारा था मौत के घाट
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Published : Mar 26, 2021, 8:03 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दुष्कर्म के बाद महिला सहित तीन लोगों की की गई हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी व नौ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि से डेढ़ लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता के आश्रितों को देने का आदेश दिया. पॉक्सो कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया.

रेप के बाद तीन लोगों की हुई थी हत्या
बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज 24 नवंबर 2020 को गांव की ही एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला, उसके पति व चार माह के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी. यही नहीं आरोपी ने दो अन्य बच्चों को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

डीएनए टेस्ट से आरोपी की हुई थी पहचान
इस मामले में मृतक के भाई ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी नजीरुद्दीन को गिरफ्तार किया और उसका डीएनए टेस्ट कराया. फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई. आरोपी के घटना में शामिल होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पानी की आपूर्ति पर बनाए रखने के दिए निर्देश

इस मुकदमे में संयुक्त अभियोजन निदेशक वेद प्रकाश शर्मा और पैरोकार मुबारकपुर थाने के प्रकार पंकज सिंह के विशेष प्रयास से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने वादी साहब समीर सहित 14 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को मृत्यदंड व नौ लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दुष्कर्म के बाद महिला सहित तीन लोगों की की गई हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी व नौ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि से डेढ़ लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता के आश्रितों को देने का आदेश दिया. पॉक्सो कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया.

रेप के बाद तीन लोगों की हुई थी हत्या
बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज 24 नवंबर 2020 को गांव की ही एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला, उसके पति व चार माह के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी. यही नहीं आरोपी ने दो अन्य बच्चों को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

डीएनए टेस्ट से आरोपी की हुई थी पहचान
इस मामले में मृतक के भाई ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी नजीरुद्दीन को गिरफ्तार किया और उसका डीएनए टेस्ट कराया. फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई. आरोपी के घटना में शामिल होने की पुष्टि के बाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी.

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इस मुकदमे में संयुक्त अभियोजन निदेशक वेद प्रकाश शर्मा और पैरोकार मुबारकपुर थाने के प्रकार पंकज सिंह के विशेष प्रयास से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने वादी साहब समीर सहित 14 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को मृत्यदंड व नौ लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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