मुंबई : सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के आरोपों में कंगना रनौत के खिलाफ चल रही जांच पर अदालत ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी हैं. मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को आदेश दिया है कि वह मामले की जांच की रिपोर्ट जमा करे. बीतो साल अक्टूबर में एक वकील की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को कंगना के खिलाफ जांच करने और 5 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था.पुलिस तय समय में रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई थी. इसके बाद अदालत की ओर से समयसीमा को 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इसके बाद अदालत ने एक बार फिर से 5 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन अब भी पुलिस रिपोर्ट सौंपने में असफल रही है.
कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वकील अली आसिफ खान देशमुख ने कहा कई बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी पुलिस रिपोर्ट फाइल करने में असफल रही है. मैंने कोर्ट से सीधे आरोपी को लेकर कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी. ऐसे में अब पुलिस से कोर्ट ने जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है. फिलहाल कंगना रनौत के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 202 के तहत जांच चल रही है. इसके तहत अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह मामले की जांच करे और बताए कि प्रथमदृष्ट्या कंगना के खिलाफ केस बनता है या फिर नहीं ?
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कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय की है. शिकायत में कहा गया था कि कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने बीते साल अप्रैल में एक समुदाय को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक ट्वीट किए थे. इस पर उनका अकाउंट भी ट्विटर की ओर से सस्पेंड किया गया था. इस पोस्ट का समर्थन करते हुए कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में कंगना रनौत ने एक समुदाय विशेष को आतंकी करार दिया था. इसी की शिकायत करते हुए आसिफ खान देशमुख ने अदालत से मांग की थी कि दोनों के खिलाफ पुलिस की ओर से जांच की जाए और एक्शन लिया जाए.