नई दिल्ली : कर्मचारियों और उनके परिवारों के इतर अन्य लोगों के कोविड टीकाकरण पर कंपनियों के खर्च को सीएसआर के तहत किया गया व्यय माना जाएगा.
कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है.
मंत्रालय ने मार्च 2020 में कहा था कि कोविड-19 से जुड़े खर्च को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि माना जाएगा.
अब मंत्रालय ने 30 जुलाई को एक सर्कुलर में कहा, 'यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के इतर अन्य लोगों के कोविड-19 टीकाकरण की खातिर सीएसआर निधि का खर्च एक योग्य सीएसआर गतिविधि है.'
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इस गतिविधि को अधिनियम की धारा सात के तहत निवारक स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने से संबंधित सीएसआर कार्य माना जा सकता है.
(पीटीआई-भाषा)