नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क न पहनने वाले उम्मीदवारों और नेताओं को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने इन नेताओं को चुनाव-प्रचार से प्रतिबंधित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.
याचिका विक्रम सिंह ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील विराग गुप्ता ने कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना के दिशा-निर्देशों पर अमल नहीं किया जा रहा है.
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी करने का विरोध किया है. निर्वाचन आयोग की ओर से वकील पंकज चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहे हैं. मास्क संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना राज्यों के जिला स्तर के अधिकारियों का काम है. सिर्फ चुनाव आयोग का दफ्तर दिल्ली में होने की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए.
आयोग ने जारी किया था नोटिफिकेशन
याचिका में कहा गया है कि पिछले 26 फरवरी को निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक, चुनाव से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हर शख्स के लिए मास्क पहनना जरूरी है.
याचिका में कोलकाता-दिल्ली फ्लाइट के दौरान यात्रियों द्वारा मास्क न पहनने के मसले पर जस्टिस सी हरिशंकर के स्वत: संज्ञान लेने संबंधी आदेश का हवाला दिया गया है.
पढ़ें- अब एक नहीं दो महीने बाद लगेगी कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज
उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिन पर अमल होने के बाद मास्क न पहनने पर बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में बैठने की इजाजत नहीं दी गई.