नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है. यह प्लान लागू करने वाला दिल्ली देश का पहला शहर भी बन गया है. दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से इसे लागू किया है.
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में चार तरह के अलर्ट लेवल हैं. दिल्ली में कोरोना के जैसे हालात होंगे, उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर सब कुछ पहले से ही तय है कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा.
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में चार तरह के अलर्ट होंगे
लेवल 1 : येलो
लेवल 2 : एम्बर
लेवल 3: ऑरेंज
लेवल 4: रेड
लेवल 1 (येलो) : लेवल 1 तब लागू होगा जब लगातार दो दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 0.5 से ज्यादा होगी. बीते 1 हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या 1 हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाए.
लेवल 2 (एम्बर) : लेवल 2 तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पॉजिटिविटी रेट 1 फ़ीसदी से ज्यादा रहेगा या 1 हफ्ते के अंदर 3500 नए संक्रमण के मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाए.
लेवल 3 (ऑरेंज) : लेवल 3 तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 2 फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया जाए या 1 हफ्ते के अंदर 9000 संक्रमण के मामले आए या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की भर्ती हो.
लेवल 4 (रेड) : लेबल 4 तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 5 फीसद से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दर्ज की जाए या फिर एक हफ्ते में 16 हजार से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आए या फिर 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की भर्ती हो.
राजधानी दिल्ली में लेवल 1 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. लेवल 2 और लेवल 3 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा, जबकि लेवल 4 का अलर्ट होने पर पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगाया जाएगा. इसके अलावा घरेलू यात्रा या फिर इंटर स्टेट यात्रा पर जरूरत और हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा.
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किसी भी लेवल के अलर्ट में :
1. किसी भी लेवल के अलर्ट में स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
2. धार्मिक संस्थान खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी.
3. किसी भी तरह के अन्य जमावड़े की इजाजत नहीं होगी.
4. सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्विट हॉल, ऑडिटोरियम, बार्बर शॉप,सैलून, स्पा, जिम और योग इंस्टिट्यूट, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे.
5. शादियां हो सकेंगी लेकिन सभी पाबंदियों के साथ.
6. केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में फैसला केंद्र की सरकार करेगी.