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Consumer Court: उपभोक्ता अदालत ने डॉक्टर पर लगाया 9 लाख से ज्यादा का जुर्माना - उपभोक्ता अदालत

कर्नाटक के चामराजनगर की जिला उपभोक्ता अदालत ने दांतों के डॉक्टर पर 9.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही के चलते एक महिला स्थायी विकलांगता की शिकार हो गई.

district consumer court
जिला उपभोक्ता अदालत
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 6, 2023, 9:37 PM IST

चामराजनगर: जिला उपभोक्ता अदालत ने एक मामले में एक डॉक्टर पर 9.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें दांत दर्द का इलाज करा रही एक महिला, डॉक्टर की लापरवाही के कारण स्थायी विकलांगता का शिकार हो गई थी. चामराजनगर की रहने वाली सुकन्या नाम की महिला इलाज के बाद विकलांग हो गई. इस संबंध में जिला उपभोक्ता न्यायालय ने चामराजनगर स्थित गिरिजा डेंटल केयर के दंत चिकित्सक डॉ. मंजूनाथ को 9,24,605 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है.

चामराजनगर उपभोक्ता अदालत के न्यायाधीश एमवी भारती और सदस्य केएस राजू ने 30 दिनों के भीतर 6,14,605 रुपये के चिकित्सा व्यय और 3 लाख रुपये के मुआवजे और 10,000 रुपये के जुर्माने सहित कुल 9,24,605 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. उपभोक्ता अदालत ने आदेश में कहा कि पूछताछ और मेडिकल रिकॉर्ड में सेवा में कमी और इलाज में गैरजिम्मेदारी की पुष्टि हुई है.

अदालत ने आगे कहा कि साथ ही, यह भी साबित हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षण किए बिना मरीज को सीधे इंजेक्शन दिया गया था. सुकन्या के बेटे रविकुमार ने घटना की जानकारी दी कि 3 फरवरी, 2021 को सुकन्या दांत दर्द के इलाज के लिए गिरिजा डेंटल केयर के डॉ. मंजूनाथ के पास गई थी. इसी समय एनेस्थीसिया के कारण वह अत्यधिक बेहोश होकर गिर पड़ी. बाद में उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज किया गया. एक सप्ताह तक गहन चिकित्सा इकाई में उसका इलाज किया गया. इस पर लाखों रुपये खर्च किये गये.

25 मार्च 2022 को बेटे रविकुमार ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में केस दायर किया. कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर मंजूनाथ को समन जारी कर सुनवाई में शामिल होने और मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया. एक साल और चार महीने की पूछताछ के बाद कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय एकत्र की गई. उपभोक्ता अदालत ने यह आदेश यह राय व्यक्त करने के बाद दिया कि डॉक्टर की सेवा में कमी और गैरजिम्मेदारी के कारण महिला के बाएं हाथ और बाएं पैर की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई.

चामराजनगर: जिला उपभोक्ता अदालत ने एक मामले में एक डॉक्टर पर 9.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें दांत दर्द का इलाज करा रही एक महिला, डॉक्टर की लापरवाही के कारण स्थायी विकलांगता का शिकार हो गई थी. चामराजनगर की रहने वाली सुकन्या नाम की महिला इलाज के बाद विकलांग हो गई. इस संबंध में जिला उपभोक्ता न्यायालय ने चामराजनगर स्थित गिरिजा डेंटल केयर के दंत चिकित्सक डॉ. मंजूनाथ को 9,24,605 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है.

चामराजनगर उपभोक्ता अदालत के न्यायाधीश एमवी भारती और सदस्य केएस राजू ने 30 दिनों के भीतर 6,14,605 रुपये के चिकित्सा व्यय और 3 लाख रुपये के मुआवजे और 10,000 रुपये के जुर्माने सहित कुल 9,24,605 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. उपभोक्ता अदालत ने आदेश में कहा कि पूछताछ और मेडिकल रिकॉर्ड में सेवा में कमी और इलाज में गैरजिम्मेदारी की पुष्टि हुई है.

अदालत ने आगे कहा कि साथ ही, यह भी साबित हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षण किए बिना मरीज को सीधे इंजेक्शन दिया गया था. सुकन्या के बेटे रविकुमार ने घटना की जानकारी दी कि 3 फरवरी, 2021 को सुकन्या दांत दर्द के इलाज के लिए गिरिजा डेंटल केयर के डॉ. मंजूनाथ के पास गई थी. इसी समय एनेस्थीसिया के कारण वह अत्यधिक बेहोश होकर गिर पड़ी. बाद में उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज किया गया. एक सप्ताह तक गहन चिकित्सा इकाई में उसका इलाज किया गया. इस पर लाखों रुपये खर्च किये गये.

25 मार्च 2022 को बेटे रविकुमार ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में केस दायर किया. कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर मंजूनाथ को समन जारी कर सुनवाई में शामिल होने और मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया. एक साल और चार महीने की पूछताछ के बाद कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय एकत्र की गई. उपभोक्ता अदालत ने यह आदेश यह राय व्यक्त करने के बाद दिया कि डॉक्टर की सेवा में कमी और गैरजिम्मेदारी के कारण महिला के बाएं हाथ और बाएं पैर की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई.

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