बेंगलुरु : उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के शहर डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हुए दंगों के 115 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है, क्योंकि जांच की अवधि आरोपियों की सूचना के बिना बढ़ा दी गई थी.
मुजामिल समेत 115 आरोपियों ने डिफाल्ट बेल की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने कहा है कि निचली अदालत ने एनआईए को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त 90 दिन दिए हैं, जिसकी हमें जानकारी नहीं है. यह गैरकानूनी है. वहीं एनआईए ने 90 दिनों के भीतर भी जांच की अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है.
हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, जांच की अवधि बढ़ाए जाने की जानकारी आरोपी को दी जाए और इस संबंध में नोटिस जारी किया जाए. हालांकि, एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपी की सूचना के बिना परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी और यह गैरकानूनी है.
सभी आवेदक को 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि की सुरक्षा गारंटी प्रस्तुत करना होगा.साथ ही कोर्ट ने सभी 115 लोगों को ट्रायल कोर्ट और जांचकर्ताओं द्वारा बुलाए जाने पर उन्हें उपस्थित होना का आदेश दिया.