लखनऊ : बिना पासपोर्ट के नेपाल के रास्ते भारत में घुसने वाले चीनी नागरिक से लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी. कोर्ट ने 26 साल के चाइनीज जासूस वांग जुआंजू की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है. 19 फरवरी को वांग को लखीमपुर खीरी स्थित नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले की पांच दिन की रिमांड के दौरान चीनी नागरिक ने कई खुलासे किए हैं.
बता दें कि 19 फरवरी को नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने चीनी नागरिक वांग जुआंजू को गिरफ्तार किया था. सुरक्षा बल द्वारा पासपोर्ट मांगे जाने पर वांग कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका था, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने पुलिस को 5 दिन की रिमांड दी थी. पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी वांग को दिल्ली ले गई थी, जहां वह दो दिन रुका था. पूछताछ में चीनी नागरिक ने बताया था कि 'उसने दिल्ली के कई इमारतों की फोटो ली थी.' सबूत के तौर पर एजेंसी को वांग के दिल्ली में घूमने के दौरान के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं. जांच एजेंसी ने वांग के पास से बरामद किए गए मोबाइल, कैमरा आदि काे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. मोबाइल को अनलॉक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे और भी जरूरी जानकारी मिल सके.
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, चीनी नागरिक वांग जुआंजू चीन से थाईलैंड गया था. वहां से वह नेपाल पहुंचा. इसके बाद 14 फरवरी को नेपाल से दिल्ली के लिए एक बस में बैठा. इस यात्रा के दौरान वह यूपी के भी कई जगहों पर गया. वांग 19 फरवरी को लखीमपुर खीरी में गौरीफंटा-नेपाल सीमा हाेकर वापस नेपाल जाने की काेशिश कर रहा था. इस दौरान सशस्त्र सीमा बल ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.
सूत्रों के मुताबिक, चीनी नागरिक वांग की रिमांड बढ़ने के बाद अब उसे लखनऊ लाया जाएगा. माना जा रहा है कि यहां यूपी एटीएस और एनआईए की ओर से उससे पूछताछ की जाएगी. अब तक कई सवाल हैं जिसका वांग ने जवाब नहीं दिया है, मसलन वह भारत क्यों और कब आया था?, भारत में कितने दिन रहा, कहां-कहां गया?, भारत में उसके और कितने साथी मौजूद हैं, यहां पर वह किन-किन लोगों से मिला? आदि. चीनी नागरिक वांग पर आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 121-ए (दंडनीय अपराध करने की साजिश) के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.