लखीमपुर खीरी: हिंसा मामले में अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू समेत 14 पर आरोप तय कर दिए हैं. इसमें 13 आरोपियों पर हत्या, बलवा, अंग भंग करना समेत तमाम गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. वहीं, एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ला पर आईपीसी की धारा 201 में मुकदमा चलेगा.
अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए अदालत ने तिकुनिया कांड में दर्ज मुकदमे में 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. जिसमें वादी मुकदमा की पहली गवाही होगी.
अदालत ने तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री पुत्र आशीष मिश्र, उसके साथी अंकित दास, तलीफ़ उर्फ काले, सुमित जायसवाल, सत्यम त्रिपाठी, आशीषपाण्डेय, शिशुपाल, उल्लास कुमार, लवकुश राना, शेखर भारती, रिंकू राना, धर्मेंद्र बंजारा, समेत तेरह आरोपियों पर आईपीसी की धारा (147)- बलवा, (148) घातक हथियारों के साथ बलवा करना, (149) सामान्य उद्देश्य से अपराध करना, (326) अंंग भंग करना, (307) जानलेवा हमला करना, (302) हत्या, 120 B (आपराधिक षडयंत्र), (427) सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177( मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड) में आरोप तय करने के लिए प्रयाप्त आधार पाए हैं. इसके अलावा आरोपी सुमित जायसवाल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 ( बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना)आरोपी आशीष मिश्रा, अंकितदास, लतीफ उर्फ काले और सत्यम त्रिपाठी पर शस्त्र अधिनियम की धारा 30 (शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड) आरोपी नन्दन सिंह विष्ट पर शस्त्र अधिनियम की धारा 5/27 (अवैध असलहे का उपयोग करने के लिए दण्ड) का भी आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार मिले हैं.
जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 16 दिसंबर रखी है. जिसमें वादी मुकदमा की पहली गवाही होगी. तिकुनिया के मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्र समेत 13 आरोपी लखीमपुर खीरी की जिला जेल में बंद है. वहीं, एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ला जमानत पर बाहर है.
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