जयपुर. एनआईए मामलों की विशेष अदालत उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड मामले में शनिवार को आरोपियों पर चार्ज लगाने को लेकर अपना फैसला देगी. मामले में एनआईए की चार्ज बहस 28 अक्टूबर को ही पूरी होने के बाद 5 दिसंबर को आरोपियों की चार्ज बहस भी पूरी हो गई थी. इसके बाद अदालत ने 16 दिसंबर को चार्ज पर आदेश देना तय किया था. एनआईए की ओर से चार्ज बहस में कहा गया था कि आरोपियों ने व्हाट्सअप पर समूह बनाकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की जघन्य हत्या की है.
आरोपियों के खिलाफ की गई जांच से भी यह साबित है कि आपराधिक षडयंत्र में सभी शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना गया है, इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में आरोप तय किए जाएं. वहीं आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने बचाव में पक्ष रखा.
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बता दें कि कि कन्हैयालाल की 28 जून 2022 को उदयपुर में हत्या कर उसका वीडियो वायरल किया गया था. मामले में एनआईए ने दिसंबर 2022 में गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था. इन आरोपियों में फरार चल रहे पाक निवासी सलमान व अबू इब्राहिम भी शामिल हैं.