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चुनावी बांड योजना पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने दोनों पक्षों से पूछे कई सवाल

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि अगर कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राजनीतिक दलों के लिए चंदे के संबंध में कोई प्रावधान नहीं होगा तो परिणाम क्या होंगे. पढ़ें पूरी खबर... Electoral bonds scheme, SC on Electoral bonds scheme

Electoral bonds scheme
प्रतिकात्मक तस्वीर
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 1, 2023, 4:32 PM IST

Updated : Nov 1, 2023, 10:32 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई कड़े सवाल पूछे. सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा मामले की सुनवाई कर रहे हैं. पीठ ने चुनावी बांड योजना की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलों के आधार पर एसजी मेहता से कई सवाल किए.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने चयनात्मक गुमनामी का मुद्दा उठाते हुए टिप्पणी की कि यह योजना पूरी तरह से गुमनाम नहीं है. उन्होंने एसजी से यह भी सवाल किया कि क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर सरकार या किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को चुनावी बांड के जरिए किए गए दान के विवरण का खुलासा नहीं करने का वैधानिक दायित्व है. उन्‍होंने कहा, "योजना के साथ समस्या यह है कि यह चयनात्मक गुमनामी प्रदान करती है. यह पूरी तरह से गुमनाम नहीं है. यह एसबीआई के लिए गोपनीय नहीं है. यह कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए गोपनीय नहीं है. इसलिए एक बड़ा दानकर्ता कभी भी चुनावी बांड खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा."

सीजेआई ने आगे बताया कि इस योजना के तहत एक बड़ा दानकर्ता ऐसे लोगों को बुलाकर दान को अलग कर सकता है जो छोटी राशि के साथ चुनावी बांड खरीदेंगे, जिसे बाद में नकदी के माध्यम से नहीं, बल्कि आधिकारिक बैंकिंग चैनलों द्वारा खरीदा जाएगा. सीजेआई ने कहा, "...एक बड़ा दानकर्ता कभी भी एसबीआई के खाते में रकम डालकर अपना सिर जोखिम में नहीं डालेगा." इस पर, एसजी ने जवाब दिया कि बड़े दानकर्ता ऐसा कर रहे हैं, और संभावित या संभावित दुरुपयोग शायद वह आधार नहीं हो सकता है जिस पर योजना को असंवैधानिक घोषित किया जा सके.

मेहता ने सरकार के इस रुख पर सहमति जताई कि यह योजना राजनीतिक दलों को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्वच्छ धन सुनिश्चित करने के लिए एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में लाई गई थी. उन्‍होंने कहा, "इतिहास पढ़ने के बाद मैं आपके प्रभुओं को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि प्रत्येक शब्द का उपयोग बहुत सचेत रूप से किया जाता है और जिसे वे गुमनामी व अस्पष्टता कहते हैं, वह डिजाइन की हुई गोपनीयता है. इसके पीछे क्या तर्क है, यह मैं समझाऊंगा." एसजी मेहता ने पिछले शासन की कमियों के बारे में अदालत को बताते हुए आगे कहा कि यदि गोपनीयता का तत्व योजना से चला जाता है, तो योजना चली जाती है और हम 2018 शासन में वापस आ जाते हैं.

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि यह तर्क कि मौजूदा योजना को रद्द करने से हम पिछली स्थिति में वापस आ जाएंगे, वैध नहीं है, क्योंकि अदालत सरकार को पारदर्शी योजना या समान अवसर वाली योजना लाने से नहीं रोक रही है. उन्होंने एसजी को यह भी बताया कि दूसरे पक्ष के तर्कों के अनुसार, यह योजना राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान नहीं करती है और अस्पष्टता से ग्रस्त है. सीजेआई ने टिप्पणी की कि इस प्रक्रिया में सफेद धन लाने के प्रयास में, "अनिवार्य रूप से हम पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं!" उन्होंने एसजी से कहा, "यही समस्या है. मकसद प्रशंसनीय हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने आनुपातिक साधन अपनाए हैं?"

हालांकि, एसजी ने कहा, "दाता के उत्पीड़न की समस्या के समाधान के लिए गोपनीयता महत्वपूर्ण है ...इसे गोपनीय रखने के अलावा और कुछ भी उत्पीड़न की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा और उत्पीड़न नकद में भुगतान को प्रोत्साहित करता है." इस पर, न्यायमूर्ति खन्ना ने बताया कि उत्पीड़न और प्रतिशोध आम तौर पर सत्ता में मौजूद पार्टी द्वारा होता है, विपक्ष में किसी पार्टी द्वारा नहीं. उन्होंने कहा, "तो जो आंकड़े आप कह रहे हैं - अधिकतम दान सत्ता में रहने वाली पार्टी को है - तर्कसंगत नहीं लगता." न्यायमूर्ति खन्ना ने चयनात्मक गोपनीयता के मुद्दे पर भी चिंता जताई और कहा कि सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए विपक्षी पार्टी के दानदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है. सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.

पढ़ें : SC On Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील ने कहा, चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों के बारे में नागरिकों की आरटीआई का उल्लंघन है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई कड़े सवाल पूछे. सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा मामले की सुनवाई कर रहे हैं. पीठ ने चुनावी बांड योजना की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की दलीलों के आधार पर एसजी मेहता से कई सवाल किए.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने चयनात्मक गुमनामी का मुद्दा उठाते हुए टिप्पणी की कि यह योजना पूरी तरह से गुमनाम नहीं है. उन्होंने एसजी से यह भी सवाल किया कि क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर सरकार या किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को चुनावी बांड के जरिए किए गए दान के विवरण का खुलासा नहीं करने का वैधानिक दायित्व है. उन्‍होंने कहा, "योजना के साथ समस्या यह है कि यह चयनात्मक गुमनामी प्रदान करती है. यह पूरी तरह से गुमनाम नहीं है. यह एसबीआई के लिए गोपनीय नहीं है. यह कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए गोपनीय नहीं है. इसलिए एक बड़ा दानकर्ता कभी भी चुनावी बांड खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा."

सीजेआई ने आगे बताया कि इस योजना के तहत एक बड़ा दानकर्ता ऐसे लोगों को बुलाकर दान को अलग कर सकता है जो छोटी राशि के साथ चुनावी बांड खरीदेंगे, जिसे बाद में नकदी के माध्यम से नहीं, बल्कि आधिकारिक बैंकिंग चैनलों द्वारा खरीदा जाएगा. सीजेआई ने कहा, "...एक बड़ा दानकर्ता कभी भी एसबीआई के खाते में रकम डालकर अपना सिर जोखिम में नहीं डालेगा." इस पर, एसजी ने जवाब दिया कि बड़े दानकर्ता ऐसा कर रहे हैं, और संभावित या संभावित दुरुपयोग शायद वह आधार नहीं हो सकता है जिस पर योजना को असंवैधानिक घोषित किया जा सके.

मेहता ने सरकार के इस रुख पर सहमति जताई कि यह योजना राजनीतिक दलों को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्वच्छ धन सुनिश्चित करने के लिए एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में लाई गई थी. उन्‍होंने कहा, "इतिहास पढ़ने के बाद मैं आपके प्रभुओं को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा कि प्रत्येक शब्द का उपयोग बहुत सचेत रूप से किया जाता है और जिसे वे गुमनामी व अस्पष्टता कहते हैं, वह डिजाइन की हुई गोपनीयता है. इसके पीछे क्या तर्क है, यह मैं समझाऊंगा." एसजी मेहता ने पिछले शासन की कमियों के बारे में अदालत को बताते हुए आगे कहा कि यदि गोपनीयता का तत्व योजना से चला जाता है, तो योजना चली जाती है और हम 2018 शासन में वापस आ जाते हैं.

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि यह तर्क कि मौजूदा योजना को रद्द करने से हम पिछली स्थिति में वापस आ जाएंगे, वैध नहीं है, क्योंकि अदालत सरकार को पारदर्शी योजना या समान अवसर वाली योजना लाने से नहीं रोक रही है. उन्होंने एसजी को यह भी बताया कि दूसरे पक्ष के तर्कों के अनुसार, यह योजना राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान नहीं करती है और अस्पष्टता से ग्रस्त है. सीजेआई ने टिप्पणी की कि इस प्रक्रिया में सफेद धन लाने के प्रयास में, "अनिवार्य रूप से हम पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं!" उन्होंने एसजी से कहा, "यही समस्या है. मकसद प्रशंसनीय हो सकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने आनुपातिक साधन अपनाए हैं?"

हालांकि, एसजी ने कहा, "दाता के उत्पीड़न की समस्या के समाधान के लिए गोपनीयता महत्वपूर्ण है ...इसे गोपनीय रखने के अलावा और कुछ भी उत्पीड़न की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा और उत्पीड़न नकद में भुगतान को प्रोत्साहित करता है." इस पर, न्यायमूर्ति खन्ना ने बताया कि उत्पीड़न और प्रतिशोध आम तौर पर सत्ता में मौजूद पार्टी द्वारा होता है, विपक्ष में किसी पार्टी द्वारा नहीं. उन्होंने कहा, "तो जो आंकड़े आप कह रहे हैं - अधिकतम दान सत्ता में रहने वाली पार्टी को है - तर्कसंगत नहीं लगता." न्यायमूर्ति खन्ना ने चयनात्मक गोपनीयता के मुद्दे पर भी चिंता जताई और कहा कि सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए विपक्षी पार्टी के दानदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है. सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी.

पढ़ें : SC On Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील ने कहा, चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों के बारे में नागरिकों की आरटीआई का उल्लंघन है

Last Updated : Nov 1, 2023, 10:32 PM IST
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