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कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला - बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल

नए काेराेना मामलाें में गिरावट और टीकाकरण की रफ्तार काे देखते हुए केंद्र सरकार ने फिर से सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करने का फैसला किया है.

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Published : Nov 1, 2021, 5:31 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आठ नवंबर से सभी स्तरों के कर्मचारियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति बहाल करने का फैसला किया है. कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.

मंत्रालय ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखी जाए और सभी कर्मचारी हाजिरी लगाने के पहले और बाद में अपने हाथों को सैनेटाइज करें. इससे पहले, कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण कर्मचारियों को बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगाने से छूट दी गई थी.

कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आदेश में कहा है कि अपनी हाजिरी लगाते समय सभी कर्मचारियों द्वारा छह फुट की शारीरिक दूरी अवश्य रखी जाए. यदि जरूरत पड़े तो भीड़भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन लगाई जाए. आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना होगा.

आदेश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंस के जरिए की जाए और जब तक लोक हित में आवश्यक नहीं हो, आगंतुकों के साथ बैठकें करने से बचा जाए. कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में हर समय कोविड से जुड़े दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे.

पढ़ें : गाजियाबाद: कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित नहीं, रजिस्ट्रर में लग रही हाजिरी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आठ नवंबर से सभी स्तरों के कर्मचारियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति बहाल करने का फैसला किया है. कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.

मंत्रालय ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखी जाए और सभी कर्मचारी हाजिरी लगाने के पहले और बाद में अपने हाथों को सैनेटाइज करें. इससे पहले, कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण कर्मचारियों को बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगाने से छूट दी गई थी.

कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आदेश में कहा है कि अपनी हाजिरी लगाते समय सभी कर्मचारियों द्वारा छह फुट की शारीरिक दूरी अवश्य रखी जाए. यदि जरूरत पड़े तो भीड़भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन लगाई जाए. आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना होगा.

आदेश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंस के जरिए की जाए और जब तक लोक हित में आवश्यक नहीं हो, आगंतुकों के साथ बैठकें करने से बचा जाए. कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में हर समय कोविड से जुड़े दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे.

पढ़ें : गाजियाबाद: कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित नहीं, रजिस्ट्रर में लग रही हाजिरी

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