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Tax Assessment : गांधी परिवार की याचिका पर सुनवाई, SC ने कहा- 'कर निर्धारण के लिए हो सकती है केंद्रीय मूल्‍यांकन की आवश्‍यकता'

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 3, 2023, 7:24 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की याचिका पर सुनवाई की. कर मूल्यांकन को फेसलेस मूल्यांकन से केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जानिए कोर्ट ने क्या कहा. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.

SC on Gandhis plea
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्तियों के बीच क्रॉस-लेनदेन होता है तो केंद्रीय मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है.

गांधी परिवार और उनसे जुड़े ट्रस्टों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष कहा कि भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के मामले में तलाशी के कारण, आईटी अधिकारियों ने इन सभी को प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पूरक मामलों के रूप में टैग किया है.

दातार ने कहा कि 2019 में फेसलेस स्कीम आने के बाद उनके ग्राहकों को फेसलेस असेसमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया और दस्तावेजों के लिए नोटिस जारी किया गया. मामला चल रहा था, लेकिन अचानक संजय भंडारी नाम का एक व्यक्ति आया, जिसके खिलाफ विभिन्न कार्यवाही लंबित हैं. दातार ने कहा कि वे क्या कहते हैं, भंडारी के मामले में सर्च है और 'भंडारी के खिलाफ सभी पूरक मामले हैं.'

दातार ने कहा, 'हम धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, हमें पहले ही फेसलेस असेसमेंट मिल चुका है और हमारा असेसमेंट पूरा हो रहा है...' न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जहां तक ​​विश्वास का सवाल है तो दो चीजें हैं, एक अलग मुद्दा हो सकता है लेकिन जहां तक ​​तीन व्यक्तियों का सवाल है क्योंकि वे उस पार्टी से संबंधित हैं. 'आम तौर पर एक केंद्रीकृत मूल्यांकन करना पड़ता है' और यदि क्रॉस-लेनदेन होते हैं, तो केंद्रीकृत मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है.

दातार ने कहा कि मान लीजिए कि जुड़े हुए पक्ष हैं और जब छापा मारा जाता है तो एजेंसी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलते हैं, इसलिए सभी दोषी व्यक्तियों पर वे नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि वे जुड़े हुए व्यक्ति हैं.

जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर नोटिस जारी किया गया होता तो ऐसा होता 'निश्चित रूप से स्वचालित रूप से केंद्रीकृत मूल्यांकन का मतलब यह नहीं है कि नियमित मूल्यांकन को विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता है…'न्यायमूर्ति खन्ना ने केंद्र के वकील से पूछा, 'ट्रस्ट क्यों, क्योंकि ट्रस्ट के पास कुछ भी नहीं हो सकता है... क्योंकि ट्रस्टी किसी चीज़ में शामिल है...'

गांधी परिवार ने दलील दी है कि भंडारी समूह के मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और उनके मामलों में तलाशी या जब्ती की कोई घटना नहीं हुई है. भंडारी भारत में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वांछित है और वह कथित तौर पर लंदन स्थित एक फ्लैट को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है. वाड्रा ने भंडारी के साथ किसी भी व्यापारिक सौदे से इनकार किया है.

शीर्ष अदालत कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (आप) और गांधी परिवार से जुड़े पांच धर्मार्थ ट्रस्टों की आयकर (आईटी) अधिकारियों के कर निर्धारण को केंद्र को हस्तांतरित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

न्यायमूर्ति खन्ना ने आप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से भी सवाल किया कि रिट याचिका दायर करने में पांच महीने की देरी क्यों हुई. उन्होंने कहा, 'इस तरह के मामलों में देरी घातक हो सकती है. देरी क्यों हुई?' सिंघवी ने कहा कि पांच महीने की देरी बड़े मुद्दे के आड़े नहीं आनी चाहिए. हालांकि, जस्टिस खन्ना इस तर्क से सहमत नहीं थे. शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका संबंध केवल कानूनी मुद्दे से है, राजनीति से नहीं. दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तय की है.

इस साल मई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था, जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तीन और आम आदमी पार्टी (आप) की एक अन्य याचिका शामिल थी, जिसमें आयकर विभाग के फेसलेस असेसमेंट से लेकर सेंट्रल सर्कल तक उनका टैक्स असेसमेंट ट्रांसफर के आदेशों को चुनौती दी गई थी.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्तियों के बीच क्रॉस-लेनदेन होता है तो केंद्रीय मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है.

गांधी परिवार और उनसे जुड़े ट्रस्टों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष कहा कि भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के मामले में तलाशी के कारण, आईटी अधिकारियों ने इन सभी को प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पूरक मामलों के रूप में टैग किया है.

दातार ने कहा कि 2019 में फेसलेस स्कीम आने के बाद उनके ग्राहकों को फेसलेस असेसमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया और दस्तावेजों के लिए नोटिस जारी किया गया. मामला चल रहा था, लेकिन अचानक संजय भंडारी नाम का एक व्यक्ति आया, जिसके खिलाफ विभिन्न कार्यवाही लंबित हैं. दातार ने कहा कि वे क्या कहते हैं, भंडारी के मामले में सर्च है और 'भंडारी के खिलाफ सभी पूरक मामले हैं.'

दातार ने कहा, 'हम धर्मार्थ ट्रस्ट हैं, हमें पहले ही फेसलेस असेसमेंट मिल चुका है और हमारा असेसमेंट पूरा हो रहा है...' न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जहां तक ​​विश्वास का सवाल है तो दो चीजें हैं, एक अलग मुद्दा हो सकता है लेकिन जहां तक ​​तीन व्यक्तियों का सवाल है क्योंकि वे उस पार्टी से संबंधित हैं. 'आम तौर पर एक केंद्रीकृत मूल्यांकन करना पड़ता है' और यदि क्रॉस-लेनदेन होते हैं, तो केंद्रीकृत मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है.

दातार ने कहा कि मान लीजिए कि जुड़े हुए पक्ष हैं और जब छापा मारा जाता है तो एजेंसी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलते हैं, इसलिए सभी दोषी व्यक्तियों पर वे नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि वे जुड़े हुए व्यक्ति हैं.

जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर नोटिस जारी किया गया होता तो ऐसा होता 'निश्चित रूप से स्वचालित रूप से केंद्रीकृत मूल्यांकन का मतलब यह नहीं है कि नियमित मूल्यांकन को विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता है…'न्यायमूर्ति खन्ना ने केंद्र के वकील से पूछा, 'ट्रस्ट क्यों, क्योंकि ट्रस्ट के पास कुछ भी नहीं हो सकता है... क्योंकि ट्रस्टी किसी चीज़ में शामिल है...'

गांधी परिवार ने दलील दी है कि भंडारी समूह के मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है और उनके मामलों में तलाशी या जब्ती की कोई घटना नहीं हुई है. भंडारी भारत में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वांछित है और वह कथित तौर पर लंदन स्थित एक फ्लैट को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है. वाड्रा ने भंडारी के साथ किसी भी व्यापारिक सौदे से इनकार किया है.

शीर्ष अदालत कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (आप) और गांधी परिवार से जुड़े पांच धर्मार्थ ट्रस्टों की आयकर (आईटी) अधिकारियों के कर निर्धारण को केंद्र को हस्तांतरित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

न्यायमूर्ति खन्ना ने आप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से भी सवाल किया कि रिट याचिका दायर करने में पांच महीने की देरी क्यों हुई. उन्होंने कहा, 'इस तरह के मामलों में देरी घातक हो सकती है. देरी क्यों हुई?' सिंघवी ने कहा कि पांच महीने की देरी बड़े मुद्दे के आड़े नहीं आनी चाहिए. हालांकि, जस्टिस खन्ना इस तर्क से सहमत नहीं थे. शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका संबंध केवल कानूनी मुद्दे से है, राजनीति से नहीं. दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तय की है.

इस साल मई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था, जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तीन और आम आदमी पार्टी (आप) की एक अन्य याचिका शामिल थी, जिसमें आयकर विभाग के फेसलेस असेसमेंट से लेकर सेंट्रल सर्कल तक उनका टैक्स असेसमेंट ट्रांसफर के आदेशों को चुनौती दी गई थी.

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