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अनिल देशमुख को CBI ने हिरासत में लिया, 100 करोड़ की वसूली का है मामला

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में ले लिया. देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई टीम ने देशमुख को मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया. जल्द ही उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा.

अनिल देशमुख
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Published : Apr 6, 2022, 1:09 PM IST

Updated : Apr 6, 2022, 9:00 PM IST

मुंबई : सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया है. बता दें कि, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की विशेष अदालत की अनुमति को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से सोमवार को दायर अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका को भी चुनौती दी थी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता देशमुख की याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

अनिल देशमुख को मंगलवार को यहां के सरकारी जे.जे. अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. उन्हें आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती कराया गया था. देशमुख (71) को कंधे में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को आर्थर रोड जेल से अस्पताल ले जाया गया था. मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तराओं और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये की उगाही करने का लक्ष्य दिया था. बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में एक प्राथमिकी दर्ज की थी.देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था लेकिन बंबई उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था.

मुंबई : सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया है. बता दें कि, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की विशेष अदालत की अनुमति को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से सोमवार को दायर अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका को भी चुनौती दी थी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता देशमुख की याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

अनिल देशमुख को मंगलवार को यहां के सरकारी जे.जे. अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. उन्हें आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती कराया गया था. देशमुख (71) को कंधे में दर्द की शिकायत के बाद शनिवार को आर्थर रोड जेल से अस्पताल ले जाया गया था. मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तराओं और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये की उगाही करने का लक्ष्य दिया था. बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में एक प्राथमिकी दर्ज की थी.देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था लेकिन बंबई उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था.

Last Updated : Apr 6, 2022, 9:00 PM IST
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