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पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ वारंट जारी - atiq ahmed

प्रापर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट और रंगदारी वसूलने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुत्र मोहम्मद उमर और एक अन्य अभियुक्त योगेश कुमार के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह आदेश विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने जारी किया है.

मोहम्मद उमर
मोहम्मद उमर
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Published : Nov 25, 2021, 9:18 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अन्य एक आरोपी योगेश कुमार के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने उमर और योगेश को प्रापर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट और रंगदारी वसूलने के मामले में कार्रवाई की है. सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि उमर का प्रयागराज स्थित एसबीआई व एचडीएफसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जबकि उसकी अचल संपत्ति का ध्वस्तीकरण सरकार पहले ही करा चुकी है.

विवेचक ने अभियुक्त योगेश के बारे में बताया कि इसका जो पता दर्ज है, वह उसके रिश्तेदार का है. लिहाजा उसकी संपत्ति का पता नहीं चल सका है. वहीं, अभियुक्तों की फरारी को देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई को उनकी गैर मौजूदगी में ही साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है.

अतीक अहमद के बेटे के बैंक अकाउंट सीज
अतीक अहमद के बेटे के बैंक अकाउंट सीज

गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को अदालत ने इन दोनों फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. कृष्णानगर थाने से संबधित मामले की विवेचना पहले स्थानीय पुलिस कर रही थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने अतीक अहमद समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

पढ़ें : यूपी की सियासत में ओवैसी को 'अतीक' तो राजभर को भा रहे 'मुख़्तार'!

12 जून, 2019 को सीबीआई ने अतीक अहमद, फारुख, जकी अहमद, मो. उमर, जफर उल्लाह, गुलाम सरवर व 12 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. विवेचना के बाद सीबीआई ने अतीक समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था. इन अभियुक्तों का मुकदमा कमिट कर ट्रायल के लिए सत्र अदालत को भेजा गया था.

सीबीआई ने बाद में अतीक के बेटे मो. उमर, योगेश कुमार, नीतेश मिश्रा व महेंद्र कुमार सि‍ंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. नीतेश मिश्रा व महेंद्र कुमार सिंह आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं.

पूरा मामला

28 दिसंबर, 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गाें के जरिए गोमतीनगर आफिस से उनका अपहरण कराया था. इसके बाद तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया. अतीक ने उनसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा. इससे इनकार करने पर अतीक ने अपने बेटे उमर तथा गुर्गे गुरफान, फारुख, गुलाम और इरफान के साथ मिलकर उसे तमंचे व लोहे की रॉड से पीटा. उसके बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत ले लिये गए और करीब 45 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने नाम करा ली. साथ ही गुर्गाें ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अन्य एक आरोपी योगेश कुमार के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने उमर और योगेश को प्रापर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट और रंगदारी वसूलने के मामले में कार्रवाई की है. सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि उमर का प्रयागराज स्थित एसबीआई व एचडीएफसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जबकि उसकी अचल संपत्ति का ध्वस्तीकरण सरकार पहले ही करा चुकी है.

विवेचक ने अभियुक्त योगेश के बारे में बताया कि इसका जो पता दर्ज है, वह उसके रिश्तेदार का है. लिहाजा उसकी संपत्ति का पता नहीं चल सका है. वहीं, अभियुक्तों की फरारी को देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई को उनकी गैर मौजूदगी में ही साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है.

अतीक अहमद के बेटे के बैंक अकाउंट सीज
अतीक अहमद के बेटे के बैंक अकाउंट सीज

गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को अदालत ने इन दोनों फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. कृष्णानगर थाने से संबधित मामले की विवेचना पहले स्थानीय पुलिस कर रही थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने अतीक अहमद समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

पढ़ें : यूपी की सियासत में ओवैसी को 'अतीक' तो राजभर को भा रहे 'मुख़्तार'!

12 जून, 2019 को सीबीआई ने अतीक अहमद, फारुख, जकी अहमद, मो. उमर, जफर उल्लाह, गुलाम सरवर व 12 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. विवेचना के बाद सीबीआई ने अतीक समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था. इन अभियुक्तों का मुकदमा कमिट कर ट्रायल के लिए सत्र अदालत को भेजा गया था.

सीबीआई ने बाद में अतीक के बेटे मो. उमर, योगेश कुमार, नीतेश मिश्रा व महेंद्र कुमार सि‍ंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. नीतेश मिश्रा व महेंद्र कुमार सिंह आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं.

पूरा मामला

28 दिसंबर, 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में निरुद्ध अतीक ने अपने गुर्गाें के जरिए गोमतीनगर आफिस से उनका अपहरण कराया था. इसके बाद तमंचे के बल पर उसे देवरिया जेल ले जाया गया. अतीक ने उनसे एक सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा. इससे इनकार करने पर अतीक ने अपने बेटे उमर तथा गुर्गे गुरफान, फारुख, गुलाम और इरफान के साथ मिलकर उसे तमंचे व लोहे की रॉड से पीटा. उसके बेसुध होते ही स्टाम्प पेपर पर दस्तखत ले लिये गए और करीब 45 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने नाम करा ली. साथ ही गुर्गाें ने उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली.

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