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जैसलमेर में निजी कंपनी पर सीबीआई की दबिश, तिब्बती मृग के बालों से बनी 23 शॉल-स्टॉल जब्त, जानें पूरा मामला

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने राजस्थान के जैसलमेर में छापेमारी करते हुए 23 शॉल और स्टॉल जब्त किए हैं.

CBI raids private company, CBI raids private company in Jaisalmer
जैसलमेर में निजी कंपनी पर सीबीआई की दबिश.
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 3, 2023, 8:40 PM IST

जयपुर. राजस्थान के जैसलमेर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने एक निजी कंपनी पर छापेमारी की है. सीबीआई ने इस छापेमारी में कंपनी से 23 संदिग्ध शॉल-स्टॉल जब्त किए हैं. यह शॉल और स्टॉल संरक्षित जीव शहतूश (चीरू) के बाल (गार्ड हेयर) से बने होने के संदेह में यह कार्रवाई की गई है.

शहतूश को तिब्बती मृग के रूप में जाना जाता है और यह दुर्लभ किस्म का जीव है. ये वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित है. सीबीआई ने सीमा शुल्क विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर यह छापेमारी की है और संबंधित कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी है.

पढ़ेंः प्रदेश में बजरी कारोबारी के यहां IT रेड, 21 ठिकानों पर जारी है कार्रवाई

जैसलमेर की कंपनी पर मुकदमा दर्जः सीबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस बयान के अनुसार सीमा शुल्क विभाग नई दिल्ली की शिकायत पर जैसलमेर की कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके साथ ही इस कंपनी पर जैसलमेर में छापेमारी कर अवैध रूप से बेचे जा रहे शॉल और स्टॉल को जब्त किया गया है. सीबीआई ने इस छापेमारी में 23 शॉल-स्टॉल जब्त किए हैं. इस बयान में कहा गया है कि शिकायत में यह शॉल और स्टॉल बनाने में शहतूश (चीरू) के गार्ड हेयर का इस्तेमाल होने के आरोप हैं. इनका एक्सपोर्ट अवैध है. शहतूश को तिब्बती मृग के रूप में जाना जाता है और यह दुर्लभ जीव वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित है.

5 से 20 हजार रुपए है कीमत, अवैध है एक्सपोर्टः बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध शॉल और स्टॉल्स सीबीआई ने जब्त किए हैं. उनमें एक शॉल की कीमत 5 हजार से 20 हजार रुपए तक है. संरक्षित जीव के बालों से बनी होने के कारण यह शॉल और स्टॉल अवैध हैं और इनका एक्सपोर्ट भी गैरकानूनी है. जिस कंपनी पर सीबीआई ने छापेमारी की है. वह शॉल और स्टॉल्स का एक्सपोर्ट करती है.

जयपुर. राजस्थान के जैसलमेर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने एक निजी कंपनी पर छापेमारी की है. सीबीआई ने इस छापेमारी में कंपनी से 23 संदिग्ध शॉल-स्टॉल जब्त किए हैं. यह शॉल और स्टॉल संरक्षित जीव शहतूश (चीरू) के बाल (गार्ड हेयर) से बने होने के संदेह में यह कार्रवाई की गई है.

शहतूश को तिब्बती मृग के रूप में जाना जाता है और यह दुर्लभ किस्म का जीव है. ये वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित है. सीबीआई ने सीमा शुल्क विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर यह छापेमारी की है और संबंधित कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसकी जांच जारी है.

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जैसलमेर की कंपनी पर मुकदमा दर्जः सीबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस बयान के अनुसार सीमा शुल्क विभाग नई दिल्ली की शिकायत पर जैसलमेर की कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके साथ ही इस कंपनी पर जैसलमेर में छापेमारी कर अवैध रूप से बेचे जा रहे शॉल और स्टॉल को जब्त किया गया है. सीबीआई ने इस छापेमारी में 23 शॉल-स्टॉल जब्त किए हैं. इस बयान में कहा गया है कि शिकायत में यह शॉल और स्टॉल बनाने में शहतूश (चीरू) के गार्ड हेयर का इस्तेमाल होने के आरोप हैं. इनका एक्सपोर्ट अवैध है. शहतूश को तिब्बती मृग के रूप में जाना जाता है और यह दुर्लभ जीव वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित है.

5 से 20 हजार रुपए है कीमत, अवैध है एक्सपोर्टः बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध शॉल और स्टॉल्स सीबीआई ने जब्त किए हैं. उनमें एक शॉल की कीमत 5 हजार से 20 हजार रुपए तक है. संरक्षित जीव के बालों से बनी होने के कारण यह शॉल और स्टॉल अवैध हैं और इनका एक्सपोर्ट भी गैरकानूनी है. जिस कंपनी पर सीबीआई ने छापेमारी की है. वह शॉल और स्टॉल्स का एक्सपोर्ट करती है.

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