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फर्जी फोन नंबर से रंगदारी वसूलने के आरोप में CBI ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया - CBI

सीबीआई (CBI) ने फर्जी फोन नंबर से रंगदारी वसूल किए जाने के मामले में सीबीआई ने ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.

Sukesh Chandrashekhar
सुकेश चंद्रशेखर
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Published : Oct 8, 2022, 5:17 PM IST

Updated : Oct 8, 2022, 6:46 PM IST

चेंगलपट्टू : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा जिन लोगों की जांच की जा रही थी उन लोगों से कथित तौर पर फर्जी फोन नंबर (स्पूफिंग) के जरिये नौ करोड़ रुपये से ज्यादा की रंगदारी वसूलने के मामले में यह आरोप पत्र दायर किया गया है.

तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,चेंगलपट्टू के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपी ने कथित तौर पर डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके प्रतिरूपण कर धोखा देने की साजिश रची. एजेंसी ने अपने आरोपपत्र में चंद्रशेखर और उसके कानूनी मामलों को देखने वाले संजय जैन का नाम लिया है. चंद्रशेखर विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के लिए कई मामलों का सामना कर रहा है.

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'आरोपियों में से एक (चंद्रशेखर) ने अक्टूबर, 2019 के दौरान हिरासत में पैरोल पर रहते हुए कथित रूप से अपराध किया था, और कॉल स्पूफिंग तकनीकों का उपयोग करके, खुद को भारत सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए ऐसे कई लोगों को फोन किया जो विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में जांच का सामना कर रहे थे.'

एजेंसी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने उनके मामलों को निपटाने के आश्वासन पर उनसे रिश्वत के रूप में खासी धन उगाही की, लेकिन उसने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसका दुरुपयोग किया.

ये भी पढ़ें - 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को जमानत, अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को

चेंगलपट्टू : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा जिन लोगों की जांच की जा रही थी उन लोगों से कथित तौर पर फर्जी फोन नंबर (स्पूफिंग) के जरिये नौ करोड़ रुपये से ज्यादा की रंगदारी वसूलने के मामले में यह आरोप पत्र दायर किया गया है.

तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,चेंगलपट्टू के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपी ने कथित तौर पर डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके प्रतिरूपण कर धोखा देने की साजिश रची. एजेंसी ने अपने आरोपपत्र में चंद्रशेखर और उसके कानूनी मामलों को देखने वाले संजय जैन का नाम लिया है. चंद्रशेखर विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के लिए कई मामलों का सामना कर रहा है.

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'आरोपियों में से एक (चंद्रशेखर) ने अक्टूबर, 2019 के दौरान हिरासत में पैरोल पर रहते हुए कथित रूप से अपराध किया था, और कॉल स्पूफिंग तकनीकों का उपयोग करके, खुद को भारत सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए ऐसे कई लोगों को फोन किया जो विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में जांच का सामना कर रहे थे.'

एजेंसी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने उनके मामलों को निपटाने के आश्वासन पर उनसे रिश्वत के रूप में खासी धन उगाही की, लेकिन उसने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसका दुरुपयोग किया.

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Last Updated : Oct 8, 2022, 6:46 PM IST
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