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फर्जी पासपोर्ट का मामला: अबू सलेम को कोर्ट ने मुंबई जेल से किया तलब

सीबीआई अदालत की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को तलोजा जेल, नवी मुंबई से तलब किया है. अबू सलेम पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप है.

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फर्जी पासपोर्ट का मामला अबू सलेम
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Published : Aug 9, 2022, 7:52 AM IST

Updated : Aug 9, 2022, 12:18 PM IST

लखनऊः फर्जी नाम और पते पर पासपोर्ट बनवाने मामले मामले की सुनवाई कर रही, सीबीआई अदालत की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को तलोजा जेल, नवी मुंबई से तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

इससे पहले गत 5 अगस्त को अबू सलेम के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अर्जी देकर कहा था कि अबू सलेम ने कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में बहस न की जाए. इस कारण अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष बहस करने में असमर्थता जाहिर करते हुए अबू सलेम को तलोजा जेल नई मुंबई से तलब किए जाने का अदालत से अनुरोध किया था. अदालत ने अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सह-अभियुक्त परवेज आलम के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह इस दौरान अपनी बहस पूरी कर लें.

सीबीआई के अनुसार आरोपी अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अपने साथी परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ षड्यंत्र किया और बेईमानी, धोखाधड़ी की नीयत से अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. इस आवेदन के साथ फर्जी नाम और पते के कूटरचित दस्तावेज लगाए और पासपोर्ट प्राप्त किया.

पढ़ेंः आजमगढ़ के बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात को उम्रकैद

आरोपी ने इस फर्जी पासपोर्ट को असली के रूप में प्रयोग किया. इस मामले की विवेचना सीबीआई को दी गई थी. सीबीआई ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, जिस पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने आरोपी अबू सलेम के ऊपर 5 जून 2009 को आरोप तय किये थे. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों की गवाही दर्ज कराई. इस मामले में सीबीआई ने अपनी बहस पूरी कर ली है.

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लखनऊः फर्जी नाम और पते पर पासपोर्ट बनवाने मामले मामले की सुनवाई कर रही, सीबीआई अदालत की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को तलोजा जेल, नवी मुंबई से तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

इससे पहले गत 5 अगस्त को अबू सलेम के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अर्जी देकर कहा था कि अबू सलेम ने कहा है कि उसकी अनुपस्थिति में बहस न की जाए. इस कारण अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष बहस करने में असमर्थता जाहिर करते हुए अबू सलेम को तलोजा जेल नई मुंबई से तलब किए जाने का अदालत से अनुरोध किया था. अदालत ने अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सह-अभियुक्त परवेज आलम के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह इस दौरान अपनी बहस पूरी कर लें.

सीबीआई के अनुसार आरोपी अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी ने वर्ष 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अपने साथी परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ षड्यंत्र किया और बेईमानी, धोखाधड़ी की नीयत से अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. इस आवेदन के साथ फर्जी नाम और पते के कूटरचित दस्तावेज लगाए और पासपोर्ट प्राप्त किया.

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आरोपी ने इस फर्जी पासपोर्ट को असली के रूप में प्रयोग किया. इस मामले की विवेचना सीबीआई को दी गई थी. सीबीआई ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, जिस पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने आरोपी अबू सलेम के ऊपर 5 जून 2009 को आरोप तय किये थे. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों की गवाही दर्ज कराई. इस मामले में सीबीआई ने अपनी बहस पूरी कर ली है.

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Last Updated : Aug 9, 2022, 12:18 PM IST
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