नई दिल्ली : INX Media deal case मामले में हाईकोर्ट के फैसले को CBI सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. आज CBI ने इस बात की सूचना राऊज एवेन्यू कोर्ट को दी. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी.
आज CBI ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम ने विदेश जाने के लिए कोर्ट की ओर से मंजूर की गई शर्तों का उल्लंघन किया है. इस पर कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से जवाब तलब किया. 16 नवंबर को CBI ने कहा था कि हाईकोर्ट ने पिछले 10 नवंबर को जो आदेश दिया है उस पर CBI के सीनियर अधिकारी विचार कर रहे हैं कि उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए या नहीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 24 मार्च को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 70 के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में CBI ने 15 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. उसके बाद ईडी ने 18 मई 2017 को FIR दर्ज की थी. CBI ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8, 12(2) और 13(1)(डी) के तहत आरोप लगाए हैं. ये FIR आईएनएक्स मीडिया (INX Media deal case) की निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और चीफ ऑपरेटिंग अफसर पीटर मुखर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से अनुमति दिलवाने के लिए आईएनएक्स मीडिया से पैसे वसूले थे.
इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, सुब्रमण्यम भास्करन, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग सिंगापुर लिमिटेड, आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एडवांटेज इस्ट्रेटेजिया इस्पोर्टिवा एसएलयू, मेसर्स क्रिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर साल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
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