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पशु तस्करी मामला : विनय मिश्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई करेगा HC - कलकत्ता उच्च न्यायालय

पशु तस्करी के मामले में आरोपी विनय कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने के कोर्ट के पूर्व निर्णय में संशोधन को लेकर आरोपी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट सुनवाई करेगा.

कलकत्ता उच्च न्यायालय
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Published : Jun 8, 2021, 6:15 AM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने सोमवार को आदेश दिया कि वह पशु तस्करी मामले के आरोपी विनय कुमार को केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (CBI) के समक्ष पेश होने का आदेश देने संबंधी अदालत के पूर्व फैसले में संशोधन को लेकर आरोपी की याचिका पर सुनवाई करेगी.

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया कि मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने और सीबीआई के समक्ष डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर नौ जून को सुनवाई होगी.

पढ़ें - नारदा मामले में आरोपियों के भागने का सवाल ही पैदा नहीं : सिंघवी

मिश्रा के वकील ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता भारत से बाहर है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस लंबित है. मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में जांच की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए यह जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

मिश्रा ने अदालत के 22 अप्रैल के उस आदेश में संशोधन की अपील की जिसमें आरोपी से सीबीआई के समक्ष तीन मई को पेश होने को कहा गया है.

(पीटीआई-भाषा)

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने सोमवार को आदेश दिया कि वह पशु तस्करी मामले के आरोपी विनय कुमार को केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (CBI) के समक्ष पेश होने का आदेश देने संबंधी अदालत के पूर्व फैसले में संशोधन को लेकर आरोपी की याचिका पर सुनवाई करेगी.

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया कि मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने और सीबीआई के समक्ष डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर नौ जून को सुनवाई होगी.

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मिश्रा के वकील ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता भारत से बाहर है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस लंबित है. मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में जांच की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए यह जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

मिश्रा ने अदालत के 22 अप्रैल के उस आदेश में संशोधन की अपील की जिसमें आरोपी से सीबीआई के समक्ष तीन मई को पेश होने को कहा गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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