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जयपुर में पंचायत का तलाक पर तुगलकी फरमान, मुकदमा दर्ज

राजस्थान की राजधानी जयपुर में जातीय पंचायत का तुगलकी फरमान से परेशान होकर मुस्लिम परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी है. परिवार का आरोप है कि पंचायत ने उसे समाज से बहिष्कृत किया और डेढ़ लाख से ज्यादा का आर्थिक दंड भी लगाया है. अब राजस्थान पुलिस जांच कर रही है.

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Published : May 12, 2023, 6:46 AM IST

Updated : May 12, 2023, 10:55 AM IST

चाकसू (जयपुर). राजस्थान के चाकसू कस्बे में जातीय पंचायत द्वारा एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. जानकारी के मुताबिक फकरूद्दीन ने मामला दर्ज कराया है कि उसके छोटे भाई असलम की शादी 2016 हुई थी. शादी के बाद से पति-पत्नी में अनबन रहने के कारण दोनों ने आपसी सहमति से 2022 में तलाक ले लिया था.

इसकी जानकारी समाज के अन्य लोगों को लगी तो उन्होंने जातीय पंचायत बैठाकर उसे वहां बुलाया. उसे बिना पंचायत की सहमति के तलाक लेने के लिए उलाहना दी और 1,51,000 रुपए आर्थिक दंड के रूप में देने का फैसला सुनाया. पीड़ित के मना करने पर जातीय पंचायत में बैठे लोगों ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया. इसके बाद से ही आरोपी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ धमकियां दे रहे है. पीड़ित ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी हैं.

क्या है पूरा मामला : प्रदेश की राजधानी में स्थित चाकसू कस्बे के वार्ड संख्या 22 निवासी फकरुद्दीन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई हैं. दर्ज शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि मेरे छोटे भाई असलम पुत्र सब्बू खान मोहल्ला नागोरियान कस्बा चाकसू का विवाह शबनम पुत्री मुराद खान निवासी सिरोंज्या की ढाणी चाकसू के साथ समाज के रीति रिवाज परिवार सहित सामाजिक लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ था. जिसके बाद दोनों (पति-पत्नी) में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने पर आपसी सहमति से दोनों ने रजामंदी से नोटरी पब्लिक के समक्ष तलाकनामा निष्पादित कराते हुए 2022 में तलाक ले लिया. जब इसकी जानकारी समाज के अन्य लोगों को हुई तो उन्होंने समाज की पंचायत बिठा दी और पीड़ित को बुलाकर वहां पहले से मौजूद बुन्दू खां पुत्र अब्दुल रहमान निवासी खजूरिया वाली ढाणी चाकसू, शमीम खां पुत्र फकीर खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला वार्ड न 22 कस्बा चाकसू, जुमरद्दीन खान पुत्र लादू खाँ निवासी डाबर की ढाणी वार्ड नं. 33 चाकसू , गुलशेर खां पुत्र ईस्माइल खां निवासी रावता वाली ढाणी वार्ड नं.1 चाकसू , सद्दीक खां भाटी पुत्र पीर खां जाति मुसलमान व बून्दू पुत्र चांद खां निवासी मोहल्ला नागौरिया वार्ड नं 22 चाकसू सहित अन्य लोगों ने बिना पंचायत के तलाक लेने का उलाहना दिया और 1,51, 000/- रूपये आर्थिक दंड देने का फैसला सुनाया.

पढ़ें हत्या का मामला दर्ज होने पर मदन दिलावर ने गहलोत सरकार पर कसा तंज, कही ये बात

ऐसा नहीं करने पर परिवार को जाति से बहिष्कृत कर परिवार का हुक्का पानी बंद करते हुए समाज के किसी भी प्रकार के आयोजन कार्यक्रम में शामिल नहीं करने का पंचायत ने तुलगकी फरमान सुना दिया. पीड़ित फकरुद्दीन ने बताया उसके परिवार को आज के बाद समाज के किसी भी कार्यक्रम व आयोजन का कोई न्योता निमंत्रण नहीं देने सहित अन्य कोई उसके परिवार से संबध रखेगा तो उस व्यक्ति व परिवार से भी दंड वसूला जाने की बात कहीं गई. जिससे पूरा परिवार गहरे सदमे में हैं.

वही, पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद थानाप्रभारी भूरी सिंह की माने तो चाकसू पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 384, 500 में जातीय पंचो के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरु कर दी गई हैं.

चाकसू (जयपुर). राजस्थान के चाकसू कस्बे में जातीय पंचायत द्वारा एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. जानकारी के मुताबिक फकरूद्दीन ने मामला दर्ज कराया है कि उसके छोटे भाई असलम की शादी 2016 हुई थी. शादी के बाद से पति-पत्नी में अनबन रहने के कारण दोनों ने आपसी सहमति से 2022 में तलाक ले लिया था.

इसकी जानकारी समाज के अन्य लोगों को लगी तो उन्होंने जातीय पंचायत बैठाकर उसे वहां बुलाया. उसे बिना पंचायत की सहमति के तलाक लेने के लिए उलाहना दी और 1,51,000 रुपए आर्थिक दंड के रूप में देने का फैसला सुनाया. पीड़ित के मना करने पर जातीय पंचायत में बैठे लोगों ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया. इसके बाद से ही आरोपी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ धमकियां दे रहे है. पीड़ित ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी हैं.

क्या है पूरा मामला : प्रदेश की राजधानी में स्थित चाकसू कस्बे के वार्ड संख्या 22 निवासी फकरुद्दीन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई हैं. दर्ज शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि मेरे छोटे भाई असलम पुत्र सब्बू खान मोहल्ला नागोरियान कस्बा चाकसू का विवाह शबनम पुत्री मुराद खान निवासी सिरोंज्या की ढाणी चाकसू के साथ समाज के रीति रिवाज परिवार सहित सामाजिक लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ था. जिसके बाद दोनों (पति-पत्नी) में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने पर आपसी सहमति से दोनों ने रजामंदी से नोटरी पब्लिक के समक्ष तलाकनामा निष्पादित कराते हुए 2022 में तलाक ले लिया. जब इसकी जानकारी समाज के अन्य लोगों को हुई तो उन्होंने समाज की पंचायत बिठा दी और पीड़ित को बुलाकर वहां पहले से मौजूद बुन्दू खां पुत्र अब्दुल रहमान निवासी खजूरिया वाली ढाणी चाकसू, शमीम खां पुत्र फकीर खां जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला वार्ड न 22 कस्बा चाकसू, जुमरद्दीन खान पुत्र लादू खाँ निवासी डाबर की ढाणी वार्ड नं. 33 चाकसू , गुलशेर खां पुत्र ईस्माइल खां निवासी रावता वाली ढाणी वार्ड नं.1 चाकसू , सद्दीक खां भाटी पुत्र पीर खां जाति मुसलमान व बून्दू पुत्र चांद खां निवासी मोहल्ला नागौरिया वार्ड नं 22 चाकसू सहित अन्य लोगों ने बिना पंचायत के तलाक लेने का उलाहना दिया और 1,51, 000/- रूपये आर्थिक दंड देने का फैसला सुनाया.

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ऐसा नहीं करने पर परिवार को जाति से बहिष्कृत कर परिवार का हुक्का पानी बंद करते हुए समाज के किसी भी प्रकार के आयोजन कार्यक्रम में शामिल नहीं करने का पंचायत ने तुलगकी फरमान सुना दिया. पीड़ित फकरुद्दीन ने बताया उसके परिवार को आज के बाद समाज के किसी भी कार्यक्रम व आयोजन का कोई न्योता निमंत्रण नहीं देने सहित अन्य कोई उसके परिवार से संबध रखेगा तो उस व्यक्ति व परिवार से भी दंड वसूला जाने की बात कहीं गई. जिससे पूरा परिवार गहरे सदमे में हैं.

वही, पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद थानाप्रभारी भूरी सिंह की माने तो चाकसू पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 384, 500 में जातीय पंचो के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरु कर दी गई हैं.

Last Updated : May 12, 2023, 10:55 AM IST
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