ETV Bharat / bharat

राजस्थान: बूंदी में कांग्रेस नेता पर रंगदारी का आरोप, मुकदमे का डर दिखा रखी थी लाखों की डिमांड - Case of blackmailing Against Bundi Congress Leader

राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा सहित तीन के खिलाफ नामजद और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Case Registered Against Congress Leader Charmesh Sharma) किया गया है. परिवादी ने इसमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर दो लाख रुपए ऐंठने की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कराया है.

rajasthan hindi news
rajasthan hindi news
author img

By

Published : May 5, 2022, 10:05 AM IST

बूंदी. राजस्थान के बूंदी जिले की सदर थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा सहित तीन जनों के खिलाफ नामजद और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Case Registered Against Congress Leader Charmesh Sharma ) किया है. जिसमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी (Case of blackmailing Against Bundi Congress Leader ) देकर दो लाख रुपए ऐंठने की सहित कई धाराओं में दर्ज किया है. आरोप एक दुकान मालिक ने लगाया है. परिवादी के मुताबिक उसे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी अदालत का सहारा लेना पड़ा. पुलिस ने यह प्रकरण न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया.

क्या है मामला?: परिवादी सलभ पांडे की बूंदी में RO रिपयेरिंग और सेल्स की दुकान है. दुकान पहुंचने के लिए वो कोटा से अप-डाउन करता है. दर्ज मुकदमे के मुताबिक फरवरी महीने में एक युवती अपने पिता संग नौकरी पर रखने की बात करने आई. पांडे ने बेरोजगार युवती की मजबूरी को देख उसे नौकरी पर रख लिया. इस दौरान युवती ने काम में कोताही बरतनी शुरू कर दी. आरोप है कि वो किसी से फोन पर बात करती रहती थी, ऐसे में पांडे ने उसे टोका. जिसके बाद वो जॉब छोड़ गई.

बाद में युवती अपने पिता के साथ आई और दुकान मालिक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया. इसके साथ ही उसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही. इतना ही नहीं उसे बख्शने के लिए उसने 2 लाख रुपए की भी डिमांड की. दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन युवती के साथ आए लोगों जिसमें चर्मेश शर्मी भी थे, (case Against Charmesh Sharma )ने मालिक से 10 हजार रुपए ले लिए थे. शेष राशि के लिए तभी से चर्मेश शर्मा सहित 3 लगातार दबाव बनाते रहे.

पढ़ें-Hitendra Garasiya Death Case: कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर याचिका HC ने ठुकराई, की तल्ख टिप्पणी...कहा- शव लाकर दीजिए कोई नहीं बोलेगा

पहुंचा पुलिस के पास: परिवादी ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया. इसके बाद एसपी कार्यालय को भी परिवाद भेजा था, लेकिन वहां भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. जिसके बाद न्यायालय के इस्तगासे के जरिए पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है. इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर रामकरण मेघवाल को दी गई है. पुलिस ने धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (अपमानित करना), 388 व 389 (मुकदमे का भय दिखाकर अवैध वसूली) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इसके कुछ दिन पहले भी कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था.

बूंदी. राजस्थान के बूंदी जिले की सदर थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा सहित तीन जनों के खिलाफ नामजद और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Case Registered Against Congress Leader Charmesh Sharma ) किया है. जिसमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी (Case of blackmailing Against Bundi Congress Leader ) देकर दो लाख रुपए ऐंठने की सहित कई धाराओं में दर्ज किया है. आरोप एक दुकान मालिक ने लगाया है. परिवादी के मुताबिक उसे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी अदालत का सहारा लेना पड़ा. पुलिस ने यह प्रकरण न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया.

क्या है मामला?: परिवादी सलभ पांडे की बूंदी में RO रिपयेरिंग और सेल्स की दुकान है. दुकान पहुंचने के लिए वो कोटा से अप-डाउन करता है. दर्ज मुकदमे के मुताबिक फरवरी महीने में एक युवती अपने पिता संग नौकरी पर रखने की बात करने आई. पांडे ने बेरोजगार युवती की मजबूरी को देख उसे नौकरी पर रख लिया. इस दौरान युवती ने काम में कोताही बरतनी शुरू कर दी. आरोप है कि वो किसी से फोन पर बात करती रहती थी, ऐसे में पांडे ने उसे टोका. जिसके बाद वो जॉब छोड़ गई.

बाद में युवती अपने पिता के साथ आई और दुकान मालिक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया. इसके साथ ही उसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही. इतना ही नहीं उसे बख्शने के लिए उसने 2 लाख रुपए की भी डिमांड की. दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन युवती के साथ आए लोगों जिसमें चर्मेश शर्मी भी थे, (case Against Charmesh Sharma )ने मालिक से 10 हजार रुपए ले लिए थे. शेष राशि के लिए तभी से चर्मेश शर्मा सहित 3 लगातार दबाव बनाते रहे.

पढ़ें-Hitendra Garasiya Death Case: कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर याचिका HC ने ठुकराई, की तल्ख टिप्पणी...कहा- शव लाकर दीजिए कोई नहीं बोलेगा

पहुंचा पुलिस के पास: परिवादी ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया. इसके बाद एसपी कार्यालय को भी परिवाद भेजा था, लेकिन वहां भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. जिसके बाद न्यायालय के इस्तगासे के जरिए पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है. इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर रामकरण मेघवाल को दी गई है. पुलिस ने धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (अपमानित करना), 388 व 389 (मुकदमे का भय दिखाकर अवैध वसूली) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इसके कुछ दिन पहले भी कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.