कर्नूल : आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोविड-19 के बारे में मिथ्या सूचनाएं फैलाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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जानकारी के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वकील मसूपोगु सुबैया (Subbaiah) ने शिकायत दर्ज कराई है. नायडू के खिलाफ कर्नूल के एक पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188, 505/1 / b / 2, 54 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कर्नूल के एक शहरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
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शिकायत में सुबैया ने यह आरोप लगाया कि नायडू की N440K कोरोना वायरस को लेकर की गई टिप्पणी से लोगों में दहशत फैल गई है.