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Raigarh: रायगढ़ में स्टूडेंट की पिटाई का मामला , महिला टीचर के खिलाफ 9 महीने बाद केस दर्ज

रायगढ़ में महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह मामला एक नर्सरी के छात्र की पिटाई से जुड़ा हुआ है. जो करीब 9 महीने पुराना है. 9 महीने बाद इस घटना में केस दर्ज किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है.

Case filed against female teacher in raigarh
रायगढ़ में स्टूडेंट की पिटाई
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Published : Apr 14, 2023, 8:57 PM IST

रायगढ़: रायगढ़ में एक छात्र की पिटाई केस में एक महिला शिक्षिका पर केस दर्ज किया गया है. राज्य बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है. यह पूरा मामला 9 महीने पुराना है. महिला टीचर पर तीन साल के बच्चे को पीटने का आरोप लगा था. लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी. 9 महीने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसमें एक्टिव हुआ. फिर उसके निर्देश पर पुलिस ने आरोपी महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया. इस बात की जानकारी शुक्रवार को पुलिस अधिकारी ने दी है.

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा: पुलिस अधिकारी ने कहा कि" गुरुवार को इस केस में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निर्देश दिया था. उसके बाद मामला दर्ज किया गया. रायगढ़ के एक निजी स्कूल की यह घटना थी. यहां नर्सरी के तीन साल के छात्र की पिटाई का आरोप उसके परिजनों ने लगाया था. इस केस में महिला टीचर पर परिजनों का आरोप था. परिजनों ने 7 जुलाई 2022 को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की थी. लेकिन उस वक्त केस दर्ज नहीं हुआ. अब 9 महीने बाद यह केस दर्ज किया गया है."

ये भी पढ़ें:Cyber Fraud in Raigarh: पहले करते थे मजदूरी, फिर फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजकर उड़ाने लगे पैसे, 4 आरोपी जामताड़ा से गिरफ्तार

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है. आगे की जांच की जा रही है. अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है. पूरी घटना को 9 महीने बीत गए हैं. अगर राज्य बाल सरंक्षण आयोग एक्शन में नहीं आता तो इस केस में और देरी हो सकती थी.

रायगढ़: रायगढ़ में एक छात्र की पिटाई केस में एक महिला शिक्षिका पर केस दर्ज किया गया है. राज्य बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है. यह पूरा मामला 9 महीने पुराना है. महिला टीचर पर तीन साल के बच्चे को पीटने का आरोप लगा था. लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी. 9 महीने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसमें एक्टिव हुआ. फिर उसके निर्देश पर पुलिस ने आरोपी महिला टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया. इस बात की जानकारी शुक्रवार को पुलिस अधिकारी ने दी है.

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा: पुलिस अधिकारी ने कहा कि" गुरुवार को इस केस में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निर्देश दिया था. उसके बाद मामला दर्ज किया गया. रायगढ़ के एक निजी स्कूल की यह घटना थी. यहां नर्सरी के तीन साल के छात्र की पिटाई का आरोप उसके परिजनों ने लगाया था. इस केस में महिला टीचर पर परिजनों का आरोप था. परिजनों ने 7 जुलाई 2022 को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की थी. लेकिन उस वक्त केस दर्ज नहीं हुआ. अब 9 महीने बाद यह केस दर्ज किया गया है."

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इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है. आगे की जांच की जा रही है. अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है. पूरी घटना को 9 महीने बीत गए हैं. अगर राज्य बाल सरंक्षण आयोग एक्शन में नहीं आता तो इस केस में और देरी हो सकती थी.

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