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Scheduled Caste youth assaulted: दलित युवक की पिटाई मामले में आया नया मोड़, कोर्ट के आदेश पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के उत्तरकाशी मोरी सालरा गांव में अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है. वहीं कोर्ट के आदेश पर युवक आयुष के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. गांव की मंदिर समिति इस मामले को लेकर कोर्ट गई थी, जिसमें कहा गया कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की.

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Published : Jan 24, 2023, 12:49 PM IST

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में इन दिनों मोरी सालरा गांव में दलित युवक की पिटाई का मामला सर्खियों में बना हुआ है. अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई प्रकरण में अब पीड़ित युवक आयुष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है. पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आयुष के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. वहीं गांव की मंदिर समिति को न्यायालय ने अपना पक्ष रखने के लिए 6 फरवरी की तारीख दी है.

मोरी सालरा गांव में मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक के सा‌थ मारपीट की घटना में अब नया मोड़ आ गया है. मोरी थाना पुलिस ने घटना के पीड़ित अनुसूचित जाति के युवक आयुष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुरोला के आदेश पर किया है. बीते 21 जनवरी को सालरा गांव निवासी करतार सिंह ने इस प्रकरण में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. करतार सिंह ने पुलिस पर उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया था. प्रार्थना पत्र में करतार सिंह ने लिखा था कि बैनोल गांव निवासी आयुष बीते 9 जनवरी को कौल महाराज के मंदिर में आकर सीधे यहां जल रही धूनी में कूदा. मंदिर में मौजूद थानी (मंदिर की देखरेख करने वाला व्यक्ति) रामदयाल ने आयुष को रोका तो उसने थानी के साथ मारपीट कर उसे मंदिर से बाहर धकेल दिया.
पढ़ें-मंदिर में मत्था टेकने पर जलती लकड़ी से दलित युवक को रात भर पीटा, पांच पर मुकदमा

जिससे थानी के शरीर पर चोटें भी आई हैं. घटना के दौरान वहां मौजूद प्रकाश लाल ने थानी (मंदिर की देख रेख करने वाले व्यक्ति) को संभाला. करतार ने प्रार्थना पत्र में लिखा था कि आयुष ने मंदिर में रखी प्रतिमाएं, धार्मिक प्रतीक तथा अन्य सामग्री मंदिर से बाहर फेंक दिया. इसके बाद आयुष मंदिर के गर्भगृह में गया और दरवाजा बंद कर दिया. करतार सिंह ने लिखा था कि आयुष ने मंदिर में प्रतीकों को खंडित कर व गर्भ गृ‌ह में घुस कर धार्मिक भावनाओं का ठेस पह‌ुंचाई है. लेकिन उक्त शिकायत मोरी थाने में दिए जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई न‌हीं की गई है. करतार ने कहा कि जब मोरी पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो इस संबंध में एसपी उत्तरकाशी से भी ‌शिकायत की गई. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
पढ़ें-Kichha News: 5 हजार की रिश्वत लेते कानूनगो को रंगे हाथ गिरफ्तार, भूमि की पैमाइश के नाम पर मांगे थे पैसे

करतार सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रेम‌ सिंह राणा ने कोर्ट मे बीते शनिवार को परिवाद पत्र दायर किया था. मोरी पुलिस ने आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मोरी थाना प्रभारी मोहन सिंह कठैत ने बताया कि न्यायालय से मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पत्र प्राप्त हुुआ. जिसके तहत आयुष के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने व मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. विवेचना शुरू कर दी गई है. सीओ ऑपरेशन उत्तरकाशी प्रशांत कुमार ने बताया कि कोर्ट के दिशा निर्देश पर आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं आयुष की ओर से कराए गए मुकदमे में विवेचना लगभग पूरी हो चुकी है. इस मुकदमे में जल्द ‌आरोप पत्र दायर कर लिया जाएगा.

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में इन दिनों मोरी सालरा गांव में दलित युवक की पिटाई का मामला सर्खियों में बना हुआ है. अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई प्रकरण में अब पीड़ित युवक आयुष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है. पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आयुष के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. वहीं गांव की मंदिर समिति को न्यायालय ने अपना पक्ष रखने के लिए 6 फरवरी की तारीख दी है.

मोरी सालरा गांव में मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक के सा‌थ मारपीट की घटना में अब नया मोड़ आ गया है. मोरी थाना पुलिस ने घटना के पीड़ित अनुसूचित जाति के युवक आयुष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुरोला के आदेश पर किया है. बीते 21 जनवरी को सालरा गांव निवासी करतार सिंह ने इस प्रकरण में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. करतार सिंह ने पुलिस पर उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया था. प्रार्थना पत्र में करतार सिंह ने लिखा था कि बैनोल गांव निवासी आयुष बीते 9 जनवरी को कौल महाराज के मंदिर में आकर सीधे यहां जल रही धूनी में कूदा. मंदिर में मौजूद थानी (मंदिर की देखरेख करने वाला व्यक्ति) रामदयाल ने आयुष को रोका तो उसने थानी के साथ मारपीट कर उसे मंदिर से बाहर धकेल दिया.
पढ़ें-मंदिर में मत्था टेकने पर जलती लकड़ी से दलित युवक को रात भर पीटा, पांच पर मुकदमा

जिससे थानी के शरीर पर चोटें भी आई हैं. घटना के दौरान वहां मौजूद प्रकाश लाल ने थानी (मंदिर की देख रेख करने वाले व्यक्ति) को संभाला. करतार ने प्रार्थना पत्र में लिखा था कि आयुष ने मंदिर में रखी प्रतिमाएं, धार्मिक प्रतीक तथा अन्य सामग्री मंदिर से बाहर फेंक दिया. इसके बाद आयुष मंदिर के गर्भगृह में गया और दरवाजा बंद कर दिया. करतार सिंह ने लिखा था कि आयुष ने मंदिर में प्रतीकों को खंडित कर व गर्भ गृ‌ह में घुस कर धार्मिक भावनाओं का ठेस पह‌ुंचाई है. लेकिन उक्त शिकायत मोरी थाने में दिए जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई न‌हीं की गई है. करतार ने कहा कि जब मोरी पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो इस संबंध में एसपी उत्तरकाशी से भी ‌शिकायत की गई. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
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करतार सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रेम‌ सिंह राणा ने कोर्ट मे बीते शनिवार को परिवाद पत्र दायर किया था. मोरी पुलिस ने आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मोरी थाना प्रभारी मोहन सिंह कठैत ने बताया कि न्यायालय से मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पत्र प्राप्त हुुआ. जिसके तहत आयुष के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने व मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. विवेचना शुरू कर दी गई है. सीओ ऑपरेशन उत्तरकाशी प्रशांत कुमार ने बताया कि कोर्ट के दिशा निर्देश पर आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं आयुष की ओर से कराए गए मुकदमे में विवेचना लगभग पूरी हो चुकी है. इस मुकदमे में जल्द ‌आरोप पत्र दायर कर लिया जाएगा.

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