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सहारनपुर में जबरन धर्मांतरण पर महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज - जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित

सहारनपुर के बेहट तहसील क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण ( forced conversion in Saharanpur) कराने का मामला सामने आया है. यहां बजरंग दल के हंगामे के बाद पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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सहारनपुर में जबरन धर्मांतरण पर महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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Published : Jan 4, 2023, 7:42 PM IST

सहारनपुरः बेहट तहसील (Behat Tehsil) क्षेत्र में ईसाई मिशनरी द्वारा गरीब हिंदुओं को पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. ऐसा ही एक मामला मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है. मंगलवार को पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, एक आरोपी का कहना है कि उस पर लगे सभी आरोप निराधार हैं. वह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता है.

यह बोले शिकायतकर्ता.

उल्लेखनीय हैं कि दो दिन पूर्व मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र (Mirzapur Kotwali area) के ग्राम रायपुर में हिंदू धर्म से जबरन लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का मामला प्रकाश में आया था. ग्राम रायपुर निवासी पीड़ित योगेश कुमार एवं उसकी बहन ने मिर्जापुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर रायपुर निवासी शादी राम पुत्र सुख राम व उसकी पत्नी मंजू, ग्राम जाटोवाला निवासी सुरेंद्र पुत्र पाल्ला एवं हरिसिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी गांव खेड़ी मढ़ती थाना कोतवाली मिर्जापुर पर 3 लाख रुपए देने का वादा कर जबरन धर्मांतरण करवाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है. पीड़ित ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद पैसे मांगे तो उनको डराते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.


धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी शादी राम का कहना है कि उस पर लगे सभी आरोप झूठे एवं निराधार हैं. उसने कहा कि उसकी शादी सन् 2006 में दिल्ली निवासी पूर्व सैनिक जोसेफ पीटर की पुत्री मंजू के साथ हुई थी. वह 2007 में पोटा साहिब से रायपुर में आकर रहने लगा था. उसकी आस्था प्रभु यीशु में है. उसने बताया कि वह अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करता है. उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है. उसने बताया कि उसकी पत्नी आशा कार्यकर्ता है. उसे 3000 रूपए मानदेय तथा 5400 रूपए उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए पोटा साहिब निवासी राजन सल्होत्रा से मिलते हैं. वह बकरी पालन कर अपना गुजर बसर करता है.


वहीं, इस मामले में ग्राम रायपुर के प्रधान पति मोहम्मद आरिफ ने बताया कि आरोपी शादी राम लगभग 16 साल से उनके गांव में रह रहा है. वह ईसाई धर्म में आस्था रखता है. वह अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करता है. धर्मांतरण कराने के जो आरोप शादी राम व उसकी पत्नी पर लग रहे हैं. वह सब पूरी तरह से गलत है.

बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने कहा कि ईसाई मिशनरी पूरे क्षेत्र गरीबों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं. इस तरह के उनके सामने एक जनवरी 2023 को ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर से एक मामला सामने आया था. जिसमें पीड़ित योगेश व उसकी बहन ने बताया कि उनको गांव में रह रहे ईसाई धर्म के मानने वाले शादी राम उसकी पत्नी मंजू एवं उनके 2 अन्य साथियों द्वारा पैसों का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और तय हुए 3 लाख रुपए मांगे तो जान से मारने की धमकी दी गई. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की घटना को बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

बुधवार को उक्त प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक देहात सूरज राय (SP Dehat Suraj Rai) ने बताया कि मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


यह भी पढ़ें-दस दिनों तक कैद कर आगरा के होटल में गैंगरेप, महिला के बच्चे को भी बेचा

सहारनपुरः बेहट तहसील (Behat Tehsil) क्षेत्र में ईसाई मिशनरी द्वारा गरीब हिंदुओं को पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. ऐसा ही एक मामला मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है. मंगलवार को पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, एक आरोपी का कहना है कि उस पर लगे सभी आरोप निराधार हैं. वह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता है.

यह बोले शिकायतकर्ता.

उल्लेखनीय हैं कि दो दिन पूर्व मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र (Mirzapur Kotwali area) के ग्राम रायपुर में हिंदू धर्म से जबरन लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का मामला प्रकाश में आया था. ग्राम रायपुर निवासी पीड़ित योगेश कुमार एवं उसकी बहन ने मिर्जापुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर रायपुर निवासी शादी राम पुत्र सुख राम व उसकी पत्नी मंजू, ग्राम जाटोवाला निवासी सुरेंद्र पुत्र पाल्ला एवं हरिसिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी गांव खेड़ी मढ़ती थाना कोतवाली मिर्जापुर पर 3 लाख रुपए देने का वादा कर जबरन धर्मांतरण करवाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है. पीड़ित ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद पैसे मांगे तो उनको डराते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.


धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी शादी राम का कहना है कि उस पर लगे सभी आरोप झूठे एवं निराधार हैं. उसने कहा कि उसकी शादी सन् 2006 में दिल्ली निवासी पूर्व सैनिक जोसेफ पीटर की पुत्री मंजू के साथ हुई थी. वह 2007 में पोटा साहिब से रायपुर में आकर रहने लगा था. उसकी आस्था प्रभु यीशु में है. उसने बताया कि वह अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करता है. उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है. उसने बताया कि उसकी पत्नी आशा कार्यकर्ता है. उसे 3000 रूपए मानदेय तथा 5400 रूपए उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए पोटा साहिब निवासी राजन सल्होत्रा से मिलते हैं. वह बकरी पालन कर अपना गुजर बसर करता है.


वहीं, इस मामले में ग्राम रायपुर के प्रधान पति मोहम्मद आरिफ ने बताया कि आरोपी शादी राम लगभग 16 साल से उनके गांव में रह रहा है. वह ईसाई धर्म में आस्था रखता है. वह अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करता है. धर्मांतरण कराने के जो आरोप शादी राम व उसकी पत्नी पर लग रहे हैं. वह सब पूरी तरह से गलत है.

बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने कहा कि ईसाई मिशनरी पूरे क्षेत्र गरीबों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं. इस तरह के उनके सामने एक जनवरी 2023 को ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर से एक मामला सामने आया था. जिसमें पीड़ित योगेश व उसकी बहन ने बताया कि उनको गांव में रह रहे ईसाई धर्म के मानने वाले शादी राम उसकी पत्नी मंजू एवं उनके 2 अन्य साथियों द्वारा पैसों का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और तय हुए 3 लाख रुपए मांगे तो जान से मारने की धमकी दी गई. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की घटना को बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

बुधवार को उक्त प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक देहात सूरज राय (SP Dehat Suraj Rai) ने बताया कि मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


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