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बेकाबू एसयूवी की चपेट में आईं दो लड़कियां, एक की मौत - जालंधर कार ने लड़कियों को रौंदा

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बेकाबू गाड़ियों की चपेट में आए लोगों का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है कि आए दिन तेज रफ्तार वाहनों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं. ताजा घटनाक्रम पंजाब के जालंधर का है. जानकारी के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी की अनियंत्रित गाड़ी ने दो लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में एक की मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जालंधर कार ने लड़कियों को रौंदा
जालंधर कार ने लड़कियों को रौंदा
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Published : Oct 18, 2021, 5:28 PM IST

Updated : Oct 18, 2021, 10:48 PM IST

जालंधर : पंजाब के जालंधर जिले में धन्नोवाली फाटक सामने हाईवे पर सुबह होते एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी को गंभीर चोट लगी है. घायल लड़की को गंभीर अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

हादसे के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे के करीब दो लड़कियां- नवजोत कौर और ममता, धन्नो वाली फाटक सामने से सड़क पार करने का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान अचानक फगवाड़ा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी ने लड़कियों को टक्कर मार दी.

जानकारी के मुताबिक जिस वाहन ने लड़कियों को टक्कर मारी है, उसे पुलिस का एक मुलाजिम चला रहा था. टक्कर इन भयानक थी कि नवजोत कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ममता बुरी तरह घायल हो गई.

आरोपी गिरफ्तार
वाहन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा. दोनों लड़कियां धन्नो वाली गांव की रहने वाली थीं, और कोसमो हुंडई कंपनी में काम करती थीं. जालंधर में पंजाब सशस्त्र पुलिस मुख्यालय में तैनात आरोपी अमृत पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के अलावा राजमार्ग पर यातायात बाधित कर दिया.

बेकाबू एसयूवी की चपेट में आईं दो लड़कियां, एक की मौत

इससे पहले हादसे के संबंध में जालंधर सेंट्रल के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (एसीपी) बलविंदर इकबाल सिंह ने बताया कि हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना मिली है. वाहन मालिक और चालक के बारे में भी जानकारी मिल गई है. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गत तीन अक्टूबर को कई किसान अनियंत्रित वाहन की चपेट में आ गए थे. हादसे के वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दिन का ही है. इस वीडियो में पीछे से आ रही एक गाड़ी सड़क पर पैदल चल रहे किसानों को रौंदते हुए दिख रही है. इस हादसे के बाद वहां हिंसा भी हुई थी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- भयावह: लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने का वीडियो वायरल

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को तीन दिन की पुलिस रिमांड (Ashish Mishra Police Remand) पर भेजा गया है. लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार की रात गिरफ्तार किया था.

बता दें कि गत 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी लखीमपुर प्रकरण को लेकर परोक्ष टिप्पणी की थी. दरअसल, किसान महापंचायत ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की परमिशन दी जाए. इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है. प्रदर्शनकारी दावा करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है.

यह भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार, तीन अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.

लखीमपुर खीरी जिले में बेकाबू कार की चपेट में आए किसानों के मामले में तिकुनिया थाने में बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र बंजारन टांडा निवासी जगजीत सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आशीष पर 15-20 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने और गोली चलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है.

यह भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा पर बवाल, जानें पूरा घटनाक्रम

तिकुनिया थाने में आशीष तथा 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल पर वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश रचने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

(एजेंसी इनपुट)

जालंधर : पंजाब के जालंधर जिले में धन्नोवाली फाटक सामने हाईवे पर सुबह होते एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी को गंभीर चोट लगी है. घायल लड़की को गंभीर अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

हादसे के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे के करीब दो लड़कियां- नवजोत कौर और ममता, धन्नो वाली फाटक सामने से सड़क पार करने का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान अचानक फगवाड़ा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी ने लड़कियों को टक्कर मार दी.

जानकारी के मुताबिक जिस वाहन ने लड़कियों को टक्कर मारी है, उसे पुलिस का एक मुलाजिम चला रहा था. टक्कर इन भयानक थी कि नवजोत कौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ममता बुरी तरह घायल हो गई.

आरोपी गिरफ्तार
वाहन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा. दोनों लड़कियां धन्नो वाली गांव की रहने वाली थीं, और कोसमो हुंडई कंपनी में काम करती थीं. जालंधर में पंजाब सशस्त्र पुलिस मुख्यालय में तैनात आरोपी अमृत पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के अलावा राजमार्ग पर यातायात बाधित कर दिया.

बेकाबू एसयूवी की चपेट में आईं दो लड़कियां, एक की मौत

इससे पहले हादसे के संबंध में जालंधर सेंट्रल के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (एसीपी) बलविंदर इकबाल सिंह ने बताया कि हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना मिली है. वाहन मालिक और चालक के बारे में भी जानकारी मिल गई है. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गत तीन अक्टूबर को कई किसान अनियंत्रित वाहन की चपेट में आ गए थे. हादसे के वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दिन का ही है. इस वीडियो में पीछे से आ रही एक गाड़ी सड़क पर पैदल चल रहे किसानों को रौंदते हुए दिख रही है. इस हादसे के बाद वहां हिंसा भी हुई थी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- भयावह: लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने का वीडियो वायरल

लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को तीन दिन की पुलिस रिमांड (Ashish Mishra Police Remand) पर भेजा गया है. लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार की रात गिरफ्तार किया था.

बता दें कि गत 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी लखीमपुर प्रकरण को लेकर परोक्ष टिप्पणी की थी. दरअसल, किसान महापंचायत ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की परमिशन दी जाए. इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है. प्रदर्शनकारी दावा करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन जब वहां हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है.

यह भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार, तीन अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.

लखीमपुर खीरी जिले में बेकाबू कार की चपेट में आए किसानों के मामले में तिकुनिया थाने में बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र बंजारन टांडा निवासी जगजीत सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आशीष पर 15-20 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने और गोली चलाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है.

यह भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा पर बवाल, जानें पूरा घटनाक्रम

तिकुनिया थाने में आशीष तथा 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल पर वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश रचने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

(एजेंसी इनपुट)

Last Updated : Oct 18, 2021, 10:48 PM IST
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