कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्ति प्रक्रिया में निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं किए जाने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया. इसके लिए साक्षात्कार के अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग ने प्रकाशित की थी. अदालत ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक स्थगन प्रभाव में रहेगा. अदालत इस मामले में शुक्रवार को आगे सुनवाई करेगी.
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यह याचिका दायर करने वाले कुछ अभ्यर्थियों दावा किया है कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के नियमों का पालन नहीं किया गया.
(पीटीआई-भाषा)