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पशु तस्करी मामले में अदालत ने खारिज की टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी - पशु तस्करी मामला

पशु तस्करी में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. दो सदस्यीय खंडपीठ ने याचिका को अस्वीकार कर दिया.

TMC leader Anubrata Mandal
टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल
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Published : Jan 4, 2023, 3:51 PM IST

Updated : Jan 4, 2023, 4:01 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court ) ने कथित पशु तस्करी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. मंडल ने यह कहते हुए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था कि वह इस मामले में 145 दिन से भी अधिक से हिरासत में हैं. सीबीआई ने जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से पशु तस्करी मामले की जांच पटरी से उतर सकती है, क्योंकि वह (मंडल) गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति ए के गुप्ता की खंडपीठ ने जमानत अर्जी यह कहते हुए ठुकरा दी कि अदालत इस चरण में अर्जी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है. सीबीआई का आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके मंडल बीरभूम जिले के रास्ते बांग्लादेश में पशुओं की निर्बाध तस्करी में मुख्य सहायक की भूमिका निभाते रहे हैं. मंडल के वकील ने दलील दी कि इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं. मंडल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के बीरभूम जिलाध्यक्ष हैं.

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court ) ने कथित पशु तस्करी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. मंडल ने यह कहते हुए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था कि वह इस मामले में 145 दिन से भी अधिक से हिरासत में हैं. सीबीआई ने जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से पशु तस्करी मामले की जांच पटरी से उतर सकती है, क्योंकि वह (मंडल) गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं.

न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति ए के गुप्ता की खंडपीठ ने जमानत अर्जी यह कहते हुए ठुकरा दी कि अदालत इस चरण में अर्जी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है. सीबीआई का आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके मंडल बीरभूम जिले के रास्ते बांग्लादेश में पशुओं की निर्बाध तस्करी में मुख्य सहायक की भूमिका निभाते रहे हैं. मंडल के वकील ने दलील दी कि इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं. मंडल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के बीरभूम जिलाध्यक्ष हैं.

ये भी पढ़ें - पश्चिम बंगाल: चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच में अनुब्रत मंडल पर दर्ज हो सकता है एक नया केस

(PTI)

Last Updated : Jan 4, 2023, 4:01 PM IST
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