कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा की एनआईए जांच का आदेश दिया है. अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रामनवमी हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी एनआईए को सौंपी जा रही है. कोर्ट ने राज्य पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर जांच के लिए सभी प्राथमिकी और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को देने के आदेश दिये हैं. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए/सीबीआई जांच की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
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बता दें कि, रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा जिले के शिबपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुई थी. इस मामले में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. जनहित याचिका में, अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग की थी. अधिकारी द्वारा दायर याचिका में लगाये गये आरोप के मुताबिक इस हिंसा के दौरान बम विस्फोट भी हुए थे.
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बता दें कि इस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कई अन्य क्षेत्रों में भी हिंसा की घटनाएं हुई थी. इन घटनाओं के बाद राज्यपाल को भी अपना महत्वपूर्ण दौरा रद्द कर कोलकाता वापस आना पड़ा था. इन घटनाओं के लेकर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्ष की पार्टी भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं. दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर हिंसा फैलाने वाले लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था. जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हुई थी.