कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को बीरभूम हिंसा की जांच का आदेश दिया है. बता दें, वहां हिंसा के बाद आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. कोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार द्वारा गठित एसआईटी को मामले के कागजात और गिरफ्तार किए गए आरोपियों को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के भी निर्देश दिए हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस आर भारद्वाज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं. सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि न्याय के हित में सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं.
बता दें कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी. यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं. इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. पीठ ने इस वीभत्स घटना का मामला स्वत: संज्ञान में लिया था.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में SIT गठन कर जांच की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि इस मामले में SIT या फिर सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए. यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है.
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रामपुरहाट में हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान जारी है. टीएमसी सांसदों ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और हिंसा पर बयानबाजी को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की.
पीटीआई