मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में अनुष्का शर्मा को दो याचिकाएं खुद से नहीं बल्कि अपने कराधान सलाहकार के माध्यम से दायर करने के लिए फटकार लगाई. 15 दिसंबर के आदेश में, न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने कहा, 'कोई कारण नहीं बताया गया है, कि याचिकाकर्ता इन याचिकाओं को पूरी तरह से प्रतिज्ञान पर क्यों नहीं दायर कर सकता है.' अनुष्का ने कराधान सलाहकार श्रीकांत वेलेकर के माध्यम से याचिका दायर की थी.
साथ ही उन्होंने बिक्री कर उपायुक्त, मझगांव द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी, जिसमें महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2012-13 के तहत 2012-13 और 2013-14 के मूल्यांकन वर्षों के लिए बकाया राशि बढ़ा दी गई. ब्याज सहित बिक्री कर की मांग 12.3 करोड़ रुपये प्रतिफल पर 1.2 करोड़ रुपये थी. 2013-14 के लिए, यह लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये था.
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अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की याचिकाओं में कहा गया है कि जब तक विवादित टैक्स का 10% भुगतान नहीं किया जाता, तब तक अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है. न्यायाधीशों ने यह कहते हुए अस्वीकृति व्यक्त की कि उन्होंने कर सलाहकारों के माध्यम से दायर याचिकाओं के बारे में कभी नहीं सुना या देखा नहीं है. एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के वकील दीपक बापट ने कहा कि याचिका वापस ले ली जाएगी और अनुष्का के हस्ताक्षर के साथ फिर से दायर की जाएगी.