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बॉम्बे HC ने लॉ फर्म को बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने पर लगाया जुर्माना

याचिका की प्रतियों में बलात्कार पीड़िताओं के नामों का खुलासा होने से नाराज बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक लॉ फर्म पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए याचिका तैयार की थी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने यह जुर्माना लगाया.

Bombay HC
बॉम्बे HC
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Published : Dec 25, 2022, 10:18 AM IST

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि बार-बार अधिवक्ताओं को बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं करने के लिए कहने के बावजूद, एक याचिका में पीड़िता के नाम का खुलासा किया गया. अदालत ने नाम का खुलासा करने के लिए याचिका का मसौदा तैयार करने वाली लॉ फर्म पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. वकीलों ने याचिका में जहां कहीं भी पीड़िता का नाम सामने आया है, उसे छिपाने के लिए याचिका में संशोधन करने की मांग की थी, जिसे पीठ ने अनुमति दे दी.

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने पुणे पुलिस द्वारा उसके खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह टिप्पणी की. वकील जैद अनवर कुरैशी, याचिकाकर्ता व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म हुयालकर एंड एसोसिएट्स द्वारा निर्देशित याचिका में पीड़ित के नाम को छिपाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी.

पढ़ें: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने 'सदैव अटल' पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि

कोर्ट ने इसकी अनुमति दी और वकील से तत्काल संशोधन करने को कहा. हालांकि, पीठ ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद कि बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करना आईपीसी की धारा 228ए के तहत दंडनीय अपराध है. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228A कुछ अपराध के मामलों पीड़िता की पहचान का खुलासा करने से संबंधित है. प्रावधान उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करता है जिनके तहत कोई व्यक्ति कानूनी रूप से बलात्कार पीड़ितों की पहचान को नाम और प्रकाशित कर सकता है, वयस्क पीड़ितों को विकल्प पर छोड़ दिया जाता है. यह एक संज्ञेय, जमानती और समझौता न करने योग्य अपराध है. इस तरह के अपराध के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा दो साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.

दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा. इसलिए, कानूनी फर्म, जिसने याचिका का मसौदा तैयार किया था, को दो सप्ताह के भीतर कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी (एचसी के अंदर स्थित) 5,000 रुपये भुगतान करने के लिए कहा गया है. इसने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने के लिए कहा और राज्य सरकार, पुणे पुलिस और शिकायतकर्ता सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के दौरान उनकी प्रतिक्रिया मांगी. न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को संशोधित याचिका की एक अतिरिक्त प्रति देने का भी निर्देश दिया.

पढ़ें: आईएसआई की बुरी नजर दक्षिण भारत पर, तमिलनाडु में LTTE को पुनर्जीवित करने की कोशिश

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि बार-बार अधिवक्ताओं को बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं करने के लिए कहने के बावजूद, एक याचिका में पीड़िता के नाम का खुलासा किया गया. अदालत ने नाम का खुलासा करने के लिए याचिका का मसौदा तैयार करने वाली लॉ फर्म पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. वकीलों ने याचिका में जहां कहीं भी पीड़िता का नाम सामने आया है, उसे छिपाने के लिए याचिका में संशोधन करने की मांग की थी, जिसे पीठ ने अनुमति दे दी.

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने पुणे पुलिस द्वारा उसके खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह टिप्पणी की. वकील जैद अनवर कुरैशी, याचिकाकर्ता व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म हुयालकर एंड एसोसिएट्स द्वारा निर्देशित याचिका में पीड़ित के नाम को छिपाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी.

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कोर्ट ने इसकी अनुमति दी और वकील से तत्काल संशोधन करने को कहा. हालांकि, पीठ ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद कि बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करना आईपीसी की धारा 228ए के तहत दंडनीय अपराध है. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228A कुछ अपराध के मामलों पीड़िता की पहचान का खुलासा करने से संबंधित है. प्रावधान उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करता है जिनके तहत कोई व्यक्ति कानूनी रूप से बलात्कार पीड़ितों की पहचान को नाम और प्रकाशित कर सकता है, वयस्क पीड़ितों को विकल्प पर छोड़ दिया जाता है. यह एक संज्ञेय, जमानती और समझौता न करने योग्य अपराध है. इस तरह के अपराध के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा दो साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.

दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा. इसलिए, कानूनी फर्म, जिसने याचिका का मसौदा तैयार किया था, को दो सप्ताह के भीतर कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी (एचसी के अंदर स्थित) 5,000 रुपये भुगतान करने के लिए कहा गया है. इसने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने के लिए कहा और राज्य सरकार, पुणे पुलिस और शिकायतकर्ता सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के दौरान उनकी प्रतिक्रिया मांगी. न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को संशोधित याचिका की एक अतिरिक्त प्रति देने का भी निर्देश दिया.

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