पटनाः सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़े मामले की सुनवाई हुई. मनीष कश्यप के वकील ने मनीष को राहत देने की अपील की है. तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया है. सरकार से एनएसए लगाने का आधार मांगा गया है. वहीं मनीष कश्यप ने अपने खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मुकदमों को एक साथ मिलाकर एक ही जगह सुनवाई की याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई 1 मई तक टल गयी है.
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तमिलनाडु सरकार को दी गई थी नोटिसः बता दें कि मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह की ओर से 5 अप्रैल को ही याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है कि बिहार में सभी मामलों को एक जगह ट्रांसफर किया जाए. क्योंकि सभी मामलों के पीछे कारण एक है. मामला तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने का है. इससे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देत हुए तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी की थी उनपर एनएसए क्यों लगाया गया है.
मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे की अपीलः सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से ये भी कहा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै जेल से दूसरी जेल में न ले जाए, क्योंकि राज्य में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं. मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एनएसए लगाया गया है और बताया गया है कि मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में छह और बिहार में तीन प्राथमिकी दर्ज है, सभी मामले एक ही तरह के हैं इसलिए उनके केस को बिहार की कोर्ट में शिफ्ट किया जाए.