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गुजरात HC रजिस्ट्री पर टिप्पणी: यतिन ओझा ने की आदेश पर रोक लगाने की मांग

मामले में ओझा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए गुजरात HC के 21 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

यतिन ओझा
यतिन ओझा
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Published : Aug 4, 2020, 9:44 PM IST

अहमदाबादः गुजरात हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील और गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन (GHCAA) के अध्यक्ष यतिन ओझा के खिलाफ फेसबुक पर हाईकोर्ट और उसकी रजिस्ट्री के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' करने के आरोप में आपराधिक अवमानना ​​नोटिस जारी किया गया है. मामले में ओझा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए गुजरात HC के 21 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

जिसने उन्हें उनके वरिष्ठ अधिवक्ता पद से हटा दिया था. ओझा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं.

ओझा ने अपनी दलील में जोर दिया है कि उन्होंने कभी भी न्यायाधीशों के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन केवल रजिस्ट्री के कामकाज के खिलाफ, जो कि उनकी राय में, अदालत में घोटाले की राशि नहीं है.

पढ़ेंः प्रशांत भूषण अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

ओझा का कहना है कि अगर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति की मंजूरी के बिना ऐसी प्रथाओं का पालन किया जाता है, तो इसका "मुक्त भाषण पर द्रुत प्रभाव" होगा और कोई वरिष्ठ नहीं होगा.

अहमदाबादः गुजरात हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील और गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन (GHCAA) के अध्यक्ष यतिन ओझा के खिलाफ फेसबुक पर हाईकोर्ट और उसकी रजिस्ट्री के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' करने के आरोप में आपराधिक अवमानना ​​नोटिस जारी किया गया है. मामले में ओझा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए गुजरात HC के 21 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

जिसने उन्हें उनके वरिष्ठ अधिवक्ता पद से हटा दिया था. ओझा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं.

ओझा ने अपनी दलील में जोर दिया है कि उन्होंने कभी भी न्यायाधीशों के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन केवल रजिस्ट्री के कामकाज के खिलाफ, जो कि उनकी राय में, अदालत में घोटाले की राशि नहीं है.

पढ़ेंः प्रशांत भूषण अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

ओझा का कहना है कि अगर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति की मंजूरी के बिना ऐसी प्रथाओं का पालन किया जाता है, तो इसका "मुक्त भाषण पर द्रुत प्रभाव" होगा और कोई वरिष्ठ नहीं होगा.

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