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पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज की गिरफ्तारी के खिलाफ पत्नी पहुंची सर्वोच्च न्यायालय - SC over house arrest

अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज गिरफ्तार हैं. इसके खिलाफ सैफुद्दीन सोज की पत्नी मुमताजुन्निसा सोज ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है. जानें विस्तार से...

wife of saifuddin soz moves SC over house arrest
सर्वोच्च न्यायालय
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Published : May 29, 2020, 9:46 PM IST

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की पत्नी मुमताजुन्निसा सोज ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है. दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए निरस्त होने के बाद पिछले साल पांच अगस्त से सोज गिरफ्तार हैं.

सोज की धर्मपत्नी ने शीर्ष अदालत से भारत और जम्मू-कश्मीर को निर्देश देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पति को अदालत में पेश करने के आदेश को रद करें, ताकि उन्हें रिहा किया जा सके.

सोज का कहना है कि कांग्रेस के राजनेता की गिरफ्तारी 'गैरकानूनी है.' सरकार द्वारा ‘शक्तियों का अवैध उपयोग’ कानून की स्थापित प्रक्रिया की अवहेलना है. वह दावा करती है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई आधार नहीं है और जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं है, जिसे अपराध का रूप दिया जा सकता है.

याचिका में मुमताजुन्निसा ने कहा, ‘उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, किसी भी माध्यम में लिप्त नहीं है, कोई बयान नहीं दिया है. जिससे सिद्ध हो सके कि सेफ्टी एक्ट के तहत अपराध की दिशा में काम किया है.'

इसके अलावा वह दावा करती हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने का आधार अब तक नहीं बताया गया है. अब भी अनिश्चितकालीन बंद में रखा गया है.

सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी के 10 महीने से अधिक समय हो चुका है. 82 वर्षीय सोज मनमोहन सिंह शासन के दौरान मंत्री थे.

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की पत्नी मुमताजुन्निसा सोज ने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है. दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए निरस्त होने के बाद पिछले साल पांच अगस्त से सोज गिरफ्तार हैं.

सोज की धर्मपत्नी ने शीर्ष अदालत से भारत और जम्मू-कश्मीर को निर्देश देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पति को अदालत में पेश करने के आदेश को रद करें, ताकि उन्हें रिहा किया जा सके.

सोज का कहना है कि कांग्रेस के राजनेता की गिरफ्तारी 'गैरकानूनी है.' सरकार द्वारा ‘शक्तियों का अवैध उपयोग’ कानून की स्थापित प्रक्रिया की अवहेलना है. वह दावा करती है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई आधार नहीं है और जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के तहत किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं है, जिसे अपराध का रूप दिया जा सकता है.

याचिका में मुमताजुन्निसा ने कहा, ‘उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, किसी भी माध्यम में लिप्त नहीं है, कोई बयान नहीं दिया है. जिससे सिद्ध हो सके कि सेफ्टी एक्ट के तहत अपराध की दिशा में काम किया है.'

इसके अलावा वह दावा करती हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने का आधार अब तक नहीं बताया गया है. अब भी अनिश्चितकालीन बंद में रखा गया है.

सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी के 10 महीने से अधिक समय हो चुका है. 82 वर्षीय सोज मनमोहन सिंह शासन के दौरान मंत्री थे.

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