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लोकसभा में आज 'तीन तलाक' पर चर्चा, बिल पास कराने की तैयारी में सरकार

लोकसभा में पेश हुए तीन तलाक बिल पर आज चर्चा होगी. इस बार विधेयक के पारित होने की संभावनाएं हैं.

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Published : Jul 24, 2019, 11:37 PM IST

Updated : Jul 25, 2019, 10:21 AM IST

नई दिल्ली: लोकसभा में विवादास्पद 'तीन तलाक' विधेयक पर चर्चा होनी है. अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि विधेयक पारित भी हो जाएगा.

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है.

विधेयक में एक साथ, अचानक तीन तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है.

नरेन्द्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद के इस पहले सत्र में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था.

कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है.

नई दिल्ली: लोकसभा में विवादास्पद 'तीन तलाक' विधेयक पर चर्चा होनी है. अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि विधेयक पारित भी हो जाएगा.

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है.

विधेयक में एक साथ, अचानक तीन तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है.

नरेन्द्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद के इस पहले सत्र में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था.

कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है.

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लोकसभा में गुरुवार को 'तीन तलाक विधेयक' पर चर्चा और पारित होने की संभावना



नई दिल्ली: लोकसभा में कल विवादास्पद 'तीन तलाक' विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित किए जाने की संभावना है.



आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है.



विधेयक में एक साथ, अचानक तीन तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है.



नरेन्द्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद के इस पहले सत्र में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था.



कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है.


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Last Updated : Jul 25, 2019, 10:21 AM IST
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