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आईएनएक्स मीडिया केस : सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की रिव्यू पिटीशन को किया खारिज

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया.

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पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
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Published : May 22, 2020, 3:46 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की तरफ से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है.

जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री की याचिका रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया.

पिछले साल 5 सितंबर, 2019 को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि ईडी आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम से पूछताछ और गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है.

सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी.

आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने के लिए फ़ॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती गईं.

जब साल 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. ईडी लगभग 10 लाख रुपये रिश्वत की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है जिसका इस्तेमाल मंजूरी पाने के लिए किया गया था.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की तरफ से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है.

जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री की याचिका रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया.

पिछले साल 5 सितंबर, 2019 को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि ईडी आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम से पूछताछ और गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है.

सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी.

आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने के लिए फ़ॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती गईं.

जब साल 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. ईडी लगभग 10 लाख रुपये रिश्वत की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है जिसका इस्तेमाल मंजूरी पाने के लिए किया गया था.

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